हाईकोर्ट की संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को ढहाने पर रोक

Edited By Updated: 04 Dec, 2025 09:26 AM

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शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को ढहाने पर रोक लगा दी है, जबकि इससे ऊपर की मंजिलों को तोड़ने के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया।

शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को ढहाने पर रोक लगा दी है, जबकि इससे ऊपर की मंजिलों को तोड़ने के आदेश में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्त्ता नगर निगम को दिए आश्वासन के अनुसार कार्य करे, जिसके तहत उसने खुद ही दो मंजिलों को छोड़कर अतिरिक्त निर्माण को तोड़ने संबंधी आवेदन दिया था। कोर्ट ने निचली 2 मंजिलों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम से पूछा कि मस्जिद का निर्माण अनधिकृत है या अवैध।

निगम ने निर्माण को अवैध बताते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी अथवा वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण की इजाजत कभी दी ही नहीं गई थी, इसलिए इसका निर्माण अनधिकृत नहीं, अवैध है। वक्फ बोर्ड की ओर से बताया गया कि यह मस्जिद करीब 100 साल पुरानी है और जो अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, वह उसे तोड़ने को तैयार है और 2 मंजिलें तोड़ी भी जा चुकी हैं। उल्लेखनीय है कि 30 अक्तूबर को संजौली मस्जिद मामले में शिमला जिला अदालत ने मस्जिद गिराने का फैसला सुनाया था। अदालत ने नगर निगम (एम.सी.) शिमला के आयुक्त कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद की निचली दोनों मंजिलों को भी अवैध करार देकर 31 दिसम्बर तक गिराने का आदेश दिया था। अब मामले पर सुनवाई 9 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है।
 

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