ग्रेनेड फेंकेंगे, जान से मार देंगे- Salman Khan पर फिल्म बनाते ही मिली धमकी, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जानी

Edited By Updated: 20 Aug, 2026 01:57 PM

amit jani kala hiran

Salman Khan : फिल्ममेकर अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 27 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर 'काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी' के टीजर और उससे जुड़े प्रमोशन के सामान को हटाने का आदेश दिया...

Salman Khan : फिल्ममेकर अमित जानी ने दिल्ली हाई कोर्ट के 27 जुलाई के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर 'काला हिरण: द बैटल फ़ॉर लिगेसी' के टीजर और उससे जुड़े प्रमोशन के सामान को हटाने का आदेश दिया था। सलमान खान ने आरोप लगाया था कि इससे उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है।

जानी ने कहा कि फिल्ममेकर हाई कोर्ट के फ़ैसले से सहमत नहीं हैं और उन्होंने टीजर और इंटरव्यू को फिर से बहाल करने की मांग करते हुए स्पेशल लीव पिटिशन (SLP) दायर की है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़िल्म और उसके टीजर में सलमान खान या गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नहीं हैं।

"27 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान की याचिका पर टीजर हटाने का आदेश दिया था। हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं। जानी ने ANI से बातचीत में कहा, "हमने इस टीजर और सभी इंटरव्यू को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हमने किसी भी इंटरव्यू में यह नहीं कहा है कि सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन है।

उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने वालों ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में उसके फैसले को चुनौती भी दी।

जानी ने जोर देकर कहा कि 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म पर कोई बैन नहीं लगाया गया है, बल्कि सिर्फ़ एक टीजर हटाने का आदेश दिया गया है, जिससे हम सहमत नहीं हैं।

कहा जा रहा है कि यह फिल्म सलमान खान के 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से जुड़ी सार्वजनिक जानकारी पर आधारित है। हाई कोर्ट में खान ने आरोप लगाया था कि टीजर में उन्हें "अयान खान" नाम के एक काल्पनिक किरदार के जरिए दिखाया गया है और उनकी फिल्मों 'दबंग' और 'सिकंदर' के साथ-साथ काले हिरण मामले से जुड़ी जानकारियों का भी इस्तेमाल किया गया है।

हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश 17 जुलाई, 2026 को टीजर रिलीज होने और उसके बाद प्रेस रिलीज, प्रमोशनल वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, YouTube वीडियो, पॉडकास्ट और अन्य कंटेंट के जरिए उसके प्रचार-प्रसार के बाद आया। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर पाया कि काल्पनिक किरदार के संदर्भों और फिल्म क्लिप के ज़रिए यह कंटेंट खान की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, कोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने का कोई आदेश नहीं दिया।

जानी की अपील में तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट ने उस सटीक कार्रवाई-योग्य इस्तेमाल की पहचान किए बिना टीजर पर रोक लगा दी, जिसके जरिए कथित तौर पर एक्टर की छवि का इस्तेमाल या कमर्शियल फायदा उठाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि खान के पक्ष को मानने से 'पर्सनैलिटी राइट्स' (व्यक्तिगत अधिकार) सार्वजनिक डोमेन के मामलों से जुड़ी कलात्मक, पत्रकारिता और ऐतिहासिक अभिव्यक्ति को रोकने का जरिया बन सकते हैं।

जानी ने फिल्म बनाने वालों को मिल रही कथित धमकियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और अधिकारियों के सामने लाया गया है। उन्होंने कहा, "हमें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए अगर हम यह भी नहीं कह सकते कि हमें धमकियां मिल रही हैं, तो यह लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट को ठीक यही बात बताई है..."

आरोपों के बारे में विस्तार से बताते हुए जानी ने कहा, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि सलमान खान उनके दोस्त हैं। वे खुद फोन करके कहते हैं कि सलमान हमारे दोस्त हैं। वे हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने सलमान खान पर फिल्म बनाई, तो हम आपको मार डालेंगे, हम ग्रेनेड फेंकेंगे। उन्होंने कहा कि फिल्म बनाने वालों ने पुलिस और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) जैसी अथॉरिटीज को इन धमकियों के बारे में बता दिया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपनी बात सबके सामने रखने का हक होना चाहिए।

जानी ने आगे कहा कि फिल्में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से सर्टिफिकेशन के दायरे में आती हैं। उन्होंने उस चीज के आधार पर सवाल उठाया जिसे उन्होंने ज्यूडिशियल सेंसरशिप कहा।

उन्होंने कहा, "कानून यह है कि जब कोई फिल्म बनती है, तो CBFC उसे सेंसर सर्टिफिकेट देता है। ज्यूडिशियल सेंसरशिप का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि टीजर हटाने का आदेश क्यों दिया गया। हमने उस आदेश के खिलाफ कदम उठाया है।

फिल्ममेकर ने इस बात की भी आलोचना की कि ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं जैसे पूरी फिल्म ही रोक दी गई हो। उन्होंने फिर से कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ़ टीजर और इंटरव्यू तक ही सीमित था। हाई कोर्ट में खान की याचिका में आरोप लगाया गया था कि टीज़र में उनकी मर्ज़ी के बिना उनकी पर्सनैलिटी का कमर्शियल इस्तेमाल किया गया। इसमें प्रस्तावित फिल्म को एक कोर्टरूम ड्रामा बताया गया, जिसमें एक सुपरस्टार पर काले हिरण को मारने के कथित मामले में मुकदमे को काल्पनिक रूप में दिखाया गया है। इसमें गवाहों से पूछताछ, फोरेंसिक नतीजे और गवाहों को दी गई धमकियां और लालच जैसी बातें शामिल हैं।
 

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