देश छोड़ने के आदेश के खिलाफ Imran Khan की तैयारी, बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेंगे अभिनेता, हायर किए बड़े वकील

Edited By Updated: 15 Oct, 2026 04:56 PM

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Imran Khan India Exit Notice : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान, जिन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था, अब FRRO द्वारा जारी इस नोटिस को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

Imran Khan India Exit Notice : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान, जिन्हें फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) ने 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था, अब FRRO द्वारा जारी इस नोटिस को चुनौती देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभिनेता को भारत छोड़ने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि उन पर हाल ही में अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शनों में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से शामिल होने का आरोप है। इन प्रदर्शनों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई थी।

FRRO ने अपने आदेश में कहा है कि अभिनेता ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेकर 'फॉरेनर्स एक्ट' (विदेशी अधिनियम) का उल्लंघन किया है क्योंकि वह भारतीय नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) है। इमरान खान FRRO के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने MZM लीगल LLP को अपना वकील नियुक्त किया है। इस मामले पर MZM लीगल के मैनेजिंग पार्टनर जुल्फिकार मेमन से संपर्क किया गया लेकिन उन्होंने अभी इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही अभिनेता को देश छोड़ने का नोटिस दिया गया। इमरान के खिलाफ 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट' की धारा 7 और 29 के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें इस नोटिस की एक प्रति मिल गई है। इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 10 अक्टूबर को पुलिस ने अभिनेता को हिरासत में भी लिया था।

मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय नागरिक न होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के कारण, इमरान के खिलाफ 'इमिग्रेशन एक्ट' के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।

13 अक्टूबर को, भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और आव्रजन (इमिग्रेशन) अधिकारियों से संपर्क कर अभिनेता इमरान खान के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने की मांग की। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि जब तक उनकी शिकायत की जांच और मुंबई पुलिस के मामले की पड़ताल पूरी नहीं हो जाती, तब तक अभिनेता को देश छोड़ने से रोका जाए। 

13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन को लिखे एक पत्र में, किरीट सोमैया ने गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025' के तहत खान को विदेश यात्रा करने से रोकने के लिए निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से अभिनेता के खिलाफ एक LOC (लुकआउट सर्कुलर) जारी करने को भी कहा, ताकि अगर वह भारत छोड़ने की कोशिश करें तो पुलिस को सूचित किया जा सके। यह कदम 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया गया है, जहां प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की थी।

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