अमेरिका में नया राजनीतिक तूफानः IRS से समझौता या सत्ता का दुरुपयोग, कोर्ट ने ट्रंप के 1.8 अरब डॉलर फंड पर लगाई रोक

Edited By Updated: 30 May, 2026 07:54 PM

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अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और IRS के बीच 10 अरब डॉलर के मुकदमे के निपटारे के तहत 1.776 अरब डॉलर का “Anti-Weaponization Fund” बनाया गया है। इस फंड को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। संघीय अदालतों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए अस्थायी रोक लगाई है और...

Washington: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के (Donald Trump) आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) के खिलाफ दायर 10 अरब डॉलर के मुकदमे के निपटारे से जुड़ा एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद सामने आया है। इस समझौते के तहत अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने लगभग 1.776 अरब डॉलर (करीब 1.8 अरब डॉलर) का एक नया “Anti-Weaponization Fund” बनाने की घोषणा की थी, लेकिन अब इस योजना को संघीय अदालतों ने अस्थायी रूप से रोक दिया है।

 

मामला क्या है?
ट्रंप, उनके बेटों और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने IRS पर 10 अरब डॉलर का मुकदमा दायर किया था। यह मामला उनके टैक्स रिकॉर्ड लीक होने से जुड़ा था। मई 2026 में ट्रंप पक्ष ने अचानक यह मुकदमा वापस लेने पर सहमति जताई और इसके बदले DOJ ने 1.776 अरब डॉलर के “Anti-Weaponization Fund” की स्थापना की घोषणा की। न्याय विभाग के अनुसार, यह फंड उन लोगों की शिकायतें सुनने और आर्थिक राहत देने के लिए बनाया गया है जो दावा करते हैं कि वे सरकार द्वारा राजनीतिक या वैचारिक कारणों से निशाना बनाए गए थे।

 

सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने मुकदमे का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। फंड का पैसा उनके समर्थकों और राजनीतिक सहयोगियों को दिया जाएगा। IRS को ट्रंप, उनके परिवार और व्यवसायों की जांच छोड़नी होगी। ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना अरबों डॉलर के सार्वजनिक धन का उपयोग किया। हालांकि, उपलब्ध न्यायिक और मीडिया रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि IRS को ट्रंप और उनके परिवार से जुड़ी सभी लंबित ऑडिट या टैक्स जांचें समाप्त करने का आदेश दिया गया है। इस दावे का स्वतंत्र प्रमाण अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है।

 

अदालत ने क्यों लगाई रोक?
अमेरिकी संघीय न्यायाधीश लियोनी ब्रिंकेमा ने फंड की स्थापना और किसी भी भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत का कहना है कि पहले इसकी वैधता, पारदर्शिता और संवैधानिक स्थिति की जांच की जाएगी। अगली सुनवाई जून में तय की गई है। इसके अलावा, फ्लोरिडा की संघीय न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स ने भी ट्रंप के मूल IRS मुकदमे से जुड़े समझौते की समीक्षा शुरू की है। उन्होंने अदालत को संभावित रूप से गुमराह किए जाने और “fraud on the court” जैसे आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा है।

 

आलोचकों की आपत्ति 
विरोधियों का कहना है कि यह फंड एक राजनीतिक “स्लश फंड” बन सकता है। कांग्रेस की सामान्य बजटीय प्रक्रिया से बाहर जाकर धन आवंटित किया गया इसलिए इसके लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया अस्पष्ट है। इसमें उन लोगों तक को मुआवजा मिलने की आशंका जताई गई है जो खुद को “राजनीतिक उत्पीड़न” का शिकार बताते हैं, जिनमें 6 जनवरी 2021 के कैपिटल दंगा मामलों से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं।

 

ट्रंप प्रशासन का पक्ष
ट्रंप प्रशासन और DOJ का कहना है कि यह फंड किसी एक राजनीतिक समूह के लिए नहीं है। उनका दावा है कि यह उन लोगों को राहत देने का तंत्र है जो मानते हैं कि उनके खिलाफ सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। प्रशासन का कहना है कि अभी तक न तो कोई भुगतान हुआ है और न ही लाभार्थियों का चयन किया गया है। 
 

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