मनरेगा के लिए बुलाया विधान सभा का विशेष सत्र

Edited By Updated: 20 Dec, 2025 08:02 PM

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मनरेगा के लिए बुलाया विधान सभा का विशेष सत्र



चंडीगढ़, 20 दिसंबर-(अर्चना सेठी)पंजाब मंत्रिमंडल ने आज ‘मेरा घर मेरे नाम’ योजना के तहत आपत्ति और अपील दाखिल करने की समय सीमा कम करने के लिए पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब आबादी देह (रिकॉर्ड ऑफ राइट्स) अधिनियम, 2021 की धारा 11 में संशोधन करने पर भी सहमति दी है, जिससे विशेष समय अवधियों को ‘‘सरकार द्वारा अधिसूचित अवधि के अंदर’’ से बदल दिया जा सकेगा, जिसका उद्देश्य आपत्ति दाखिल करने और उनके निपटारे के लिए मौजूदा 90 और 60 दिनों (क्रमशः) को घटाकर 30 दिन करना है। इसी तरह अधिनियम की धारा 12(4) में संशोधन करने का निर्णय लिया गया, जिससे अपीलों के निपटारे की अवधि 60 दिनों से घटाकर 30 दिन की जा सकेगी। यह कदम आपत्तियों और अपीलों के निपटारे की प्रक्रिया में और तेजी लाएगा, जिससे जनता को काफी लाभ होगा।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबारों की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, कैबिनेट ने औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति (आईबीडीपी) 2022 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को भी मंजूरी दी, जो आईबीडीपी-2022 के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बैंक गारंटी प्रदान करने की शर्त का विकल्प है।

यह निर्णय उद्योग संगठनों की कई प्रतिनिधित्वों के बाद लिया गया है, जिन्होंने मांग की थी कि मौजूदा बैंक गारंटी की आवश्यकताएं कार्यशील पूंजी की काफी मात्रा को रोक रही हैं। पूंजी की कमी, जो औद्योगिक विस्तार, अनुसंधान एवं विकास और रोजगार सृजन के लिए उपलब्ध फंडों को सीमित कर रही थी, को एक बड़ी बाधा के रूप में पहचाना गया था।

हालिया संशोधन के तहत, स्टैंप ड्यूटी से छूट के प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, प्रोत्साहन प्राप्त संपत्ति पर बैंक गारंटी की शर्त को व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने की तारीख तक वैध फर्स्ट चार्ज से बदल दिया जाएगा। इसके अलावा, सीएलयू/ईडीसी छूट के प्रोत्साहन के लिए, बैंक गारंटी की जगह एक मजबूत तंत्र प्रस्तावित किया गया है।

यह संशोधन नीति की प्रभावी तारीख अर्थात 17/10/2022 से लागू होगा। कैबिनेट ने गुरु नानक देव थर्मल प्लांट, बठिंडा की 253 एकड़ भूमि, जो आवास एवं शहरी विकास विभाग को हस्तांतरित की गई थी, की पुनः आवंटन को भी हरी झंडी दे दी। अब 10 एकड़ भूमि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) स्थापना (पीएसपीसीएल को हस्तांतरण) के लिए उपयोग की जाएगी, 10 एकड़ (नए बस स्टैंड के लिए) बीडीए द्वारा रखी जाएगी और परिवहन विभाग को दी जाएगी, जो उपायुक्त बठिंडा द्वारा निर्धारित मूल्य पर भूमि की कीमत बीडीए को देगा। शेष 20 एकड़ भूमि आवासीय/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा रखी जाएगी।

कैबिनेट ने नगर पालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बेची या हस्तांतरित की जाने वाली उच्च मूल्य वाली संपत्तियों, जिन्हें ‘चंक साइट्स’ के रूप में परिभाषित किया गया है, के लिए भुगतान अनुसूची में संशोधन के लिए पंजाब प्रबंधन एवं म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज नियम, 2021 के नियम 3 और 16(1) में संशोधन करने पर अपनी सहमति भी दी। यह निवेशकों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली में वृद्धि करेगा और शहरी एवं विकास में महत्वपूर्ण निवेशों को आकर्षित करेगा। इसके अलावा, यह योग्य बोली लगाने वालों के पूल को बढ़ाकर बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और बोली प्रक्रिया के दौरान प्रतिस्पर्धा को तेज करेगा।

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