Edited By Pardeep,Updated: 19 Sep, 2025 10:43 PM

प्रधानमंत्री जन‑धन योजना (PMJDY) को 10 साल हो गए हैं और इस मौक़े पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक रूप से जबरदस्त Re‑KYC (पुनः ग्राहक पहचान) अभियाना शुरू किया है।
नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री जन‑धन योजना (PMJDY) को 10 साल हो गए हैं और इस मौक़े पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक रूप से जबरदस्त Re‑KYC (पुनः ग्राहक पहचान) अभियाना शुरू किया है। इस वर्ष कई खाते अब Re‑KYC प्रक्रिया के दायरे में आ गए हैं और उनकी वैधता खत्म हो चुकी है, इसलिए सभी खाताधारकों को 30 सितम्बर, 2025 के पहले Re‑KYC कराना अनिवार्य किया गया है। अगर यह नहीं किया गया, तो उनका जनधन खाता निष्क्रिय या लागू बैंक नियमों के अनुसार बंद हो सकता है।
PMJDY की शुरुआत और उद्देश्य
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यह योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी, जिसका मक़सद था देश के आर्थिक रूप से पिछड़े या गांव‑उप‑क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना जिनके पास बैंक खाता नहीं था।
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जनधन खातों के ज़रिए शून्य‑बैलेंस खाते खोलने की सुविधा दी गई है, इसके अलावा RuPay डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा जैसी चीज़ें जोड़ी गई हैं ताकि ज़रूरतमंदों को आर्थिक एवं बैंकिंग सुरक्षा मिल सके।
क्या है Re‑KYC और क्यों ज़रूरी है
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Re‑KYC का मतलब है कि खाता खोलने के बाद KYC जानकारी को दोबारा अपडेट करना — जैसे कि पता, फोटो, पहचान (जैसे आधार या पैन) में यदि बदलाव हुआ हो तो उसकी नई जानकारी देना। यह प्रक्रिया बैंक खाता सक्रिय (active) बनाए रखने के लिए ज़रूरी है।
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RBI के अनुसार, खाते को निष्क्रिय या अनचालू (inoperative/dormant) माना जाता है यदि उसमें ग्राह‑क द्वारा लेन‑दे‑ने (transactions) पिछले दो वर्षों से नहीं हुआ हो। ऐसे खाते सरकारी सब्सिडी या अन्य लाभ पहुँचाने में अक्सर मुश्किलों का सामना करते हैं।
वर्तमान स्थिति: कितने खाते निष्क्रिय हैं, कितना Re‑KYC होना बाकी है
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जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार, लगभग 560.4 करोड़ (≈ 56.04 करोड़) जनधन खाते खोले गए थे।
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इनके भीतर लगभग 13.04 करोड़ खाते निष्क्रिय / अनचालू हो गए हैं यानी उनमें पिछले दो वर्षों से कोई पता‑चलता ट्रांज़ैक्शन नहीं हुआ है। यह कुल खातों का लगभग 23% है।
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RBI ने बताया है कि लगभग 10 करोड़ ऐसे खाते हैं जिनमें Re‑KYC करवाना चाहिए हैं।
Re‑KYC अभियान: क्या हो रहा है, कैसे करवा सकते हैं
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यह अभियान 1 जुलाई 2025 से शुरू हुआ है और सार्वजनिक/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाये जा रहे हैं। लक्ष्य यह है कि गाँव‑गाँव जाकर खातेधारकों को सुविधा मिल सके।
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अभी तक लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित हो चुके हैं, और लाखों लोगों ने अपना Re‑KYC करवा लिया है।
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प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और खाताधारक को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
परिणाम और चेतावनी
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अगर आप 30 सितंबर तक Re‑KYC नहीं करवाते, तो बैंक आपके जनधन खाते को निष्क्रिय कर सकता है (निष्क्रिय खाते मतलब बैंक लेन‑दे नहीं करेगा) या कुछ मामलों में पूरा बंद कर सकता है। इससे सरकारी योजनाओं, सब्सिडी, पेंशन, बीमा आदि का भुगतान सीधे खाते में न आना etc. मुश्किलें हो सकती हैं।
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इसलिए बेहतर यही है कि जितनी जल्दी हो सके बैंक शाखा जाएँ या यदि बैंक ने सुविधा दी है तो ऑनलाइन या बैंक मित्र / शाखा‑कैम्प में जाकर Re‑KYC पूरा करें।