Edited By Radhika,Updated: 04 Jul, 2026 04:31 PM

बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से बीजेपी (BJP) विधायक राजू कुमार को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट...
नेशनल डेस्क: बिहार के बीजेपी विधायक राजू सिंह की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 2018 के हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के साहेबगंज से बीजेपी (BJP) विधायक राजू कुमार को दोषी पाते हुए 4 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने उन पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने 56 साल के बिहार से बीजेपी विधायक राजू सिंह को IPC की धारा 304 पार्ट-II (गैर इरादतन हत्या) के तहत दोषी पाते हुए 4 साल की सजा दी। इसके अलावा, आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर उन्हें दो महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई है। इस पर विधायक ने कोर्ट से प्रोबेशन पर रिहाई की डिमांड करते हुए कहा कि उनका इरादा किसी की जान लेना नहीं था।
क्या था पूरा मामला?
जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना साल 2018 की है। उस समय विधायक ने अपने दिल्ली के वसंत कुंज स्थित अपने फार्महाउस पर न्यू ईयर (नए साल) पार्टी रखी थी। इस पार्टी में सेलिब्रेशन के दौरान की गई हवाई फायरिंग (हर्ष फायरिंग) में डॉ. अर्चना गुप्ता को गोली लग गई थी। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने माना कि गोली विधायक ने ही चलाई थी।