BMW accident : BMW कार हादसे में आया नया ट्विस्ट, आरोपी गगनप्रीत का वकील बोला- DTC बस और एंबुलेंस भी वहां थी मौजूद

Edited By Updated: 17 Sep, 2025 06:08 PM

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दिल्ली के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को उसकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी। जबकि उसकी जमानत अर्जी पर अब 20 सितंबर को सुनवाई होगी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के बहुचर्चित बीएमडब्ल्यू हादसे में आरोपी गगनप्रीत कौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को उसकी न्यायिक हिरासत 27 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी, जबकि उसकी जमानत अर्जी पर अब 20 सितंबर को सुनवाई होगी।

आरोपी ने कोर्ट में दायर की याचिका-

गगनप्रीत ने कोर्ट में अर्जी लगाई है कि हादसे वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज को संभाल कर रखा जाए। कोर्ट ने इस पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया है और गुरुवार को इस पर सुनवाई होगी।

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आरोपी पक्ष की दलीलें

गगनप्रीत के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने केस को गलत तरीके से गैर-इरादतन हत्या (BNS धारा 304) में बदल दिया है, जबकि यह साधारण लापरवाही (धारा 304A) का मामला है। हादसे में मृतक की बाइक पहले डीटीसी बस से टकराई थी, इसलिए बस ड्राइवर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मौके पर मौजूद एंबुलेंस ने घायलों को ले जाने से मना किया था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हादसे में गगनप्रीत के पति और बच्चा भी घायल हुए, लेकिन उसने पहले पीड़ित दंपति को अस्पताल पहुंचाया।

पुलिस और अभियोजन की दलीलें

पुलिस ने कहा कि गगनप्रीत उतनी घायल नहीं थी, जितना दावा किया गया। उसने पीड़ित नवजोत सिंह को नजदीकी अस्पताल की बजाय दूर के अस्पताल ले जाया, जबकि नियम के मुताबिक पास के अस्पताल ले जाना चाहिए। पीड़ित की पत्नी संदीप कौर ने भी बार-बार नजदीकी अस्पताल ले जाने को कहा था, लेकिन आरोपी नहीं मानी। अभियोजन पक्ष ने सवाल उठाया कि घटनास्थल के सामने ही आर्मी हॉस्पिटल था, फिर भी वहां क्यों नहीं ले जाया गया?

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कोर्ट का रुख

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने वाली अर्जी पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। वहीं जमानत अर्जी पर पुलिस और अभियोजन के जवाब देखने के बाद 20 सितंबर को निर्णय लिया जाएगा।

आरोपी पर ये धाराएं की गई दर्ज-

दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत कौर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 304, 281, 125B, 105 और 238 के तहत केस दर्ज किया है।

 

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