बॉम्बे HC ने कथित यौन उत्पीड़न मामले में 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया

Edited By Updated: 06 Aug, 2026 11:48 AM

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बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को उनकी जूनियर सहयोगी द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच गोवा सरकार की उस अपील पर फैसला सुना रही थी...

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को 'तहलका' के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को उनकी जूनियर सहयोगी द्वारा 2013 में दर्ज कराए गए कथित यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच गोवा सरकार की उस अपील पर फैसला सुना रही थी जिसमें 2021 में गोवा सेशंस कोर्ट द्वारा कथित यौन उत्पीड़न मामले में तेजपाल को बरी किए जाने को चुनौती दी गई थी। यह मामला एक महिला पत्रकार के आरोपों से जुड़ा है, जिसने आरोप लगाया था कि तेजपाल ने 7 और 8 नवंबर, 2013 को एक होटल की लिफ्ट के अंदर उसका यौन उत्पीड़न किया था। इन आरोपों के चलते तेजपाल को 30 नवंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था। 29 सितंबर, 2017 को कोर्ट ने उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए थे, जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न और गलत तरीके से बंधक बनाना शामिल था। हालांकि, उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।


आरोप तय होने के बाद, तेजपाल ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने आरोपों को रद्द करने से इनकार कर दिया और ट्रायल को छह महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। मई 2021 में, गोवा सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था और कहा था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल सबूतों की कमी का जिक्र किया और शिकायतकर्ता व तेजपाल के बीच हुए मैसेज पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि वे अभियोजन पक्ष के इस दावे का समर्थन नहीं करते कि कथित हमले से वह सदमे में थीं।
इसके बाद गोवा सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।

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