IB अधिकारी अंकित शर्मा का मामला HC पहुंचा, 6 लोगों के बरी होने के खिलाफ अपील की तैयारी

Edited By Updated: 12 Aug, 2026 03:15 PM

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दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की मौत मामले अपील की तैयारी कर रही है।

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की मौत मामले अपील की तैयारी कर रही है। पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट को आज जानकारी देते हुए कहा कि मामले में 6 लोगों को बरी किए गए हैं। जिनके खिलाफ अपील करेगी जिन पर 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान अंकित शर्मा मामले में आरोप थे। यह बात जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच के सामने कही गई। ये बेंच इस मामले में दोषी ठहराए गए दो लोगों नाज़िम और कासिम की अपील पर सुनवाई कर रही थी।

दोषियों की याचिका पर नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने नाज़िम और कासिम की सज़ा के खिलाफ अपील पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। ये अपीलें 13 जुलाई के उस फैसले से जुड़ी हैं जिसके तहत अपील करने वाले को दोषी ठहराया गया था। उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है।

दिल्ली पुलिस की अपील

एक ओर दोषी की अपील पर नोटिस जारी किया गया तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि राज्य सरकार छह आरोपी के खिलाफ अपील की तैयारी में है। जिन्हें ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया गया है। पुलिस ने अर्ज़ी पर विचार के लिए इसे लिस्ट करने की मांग की।

2 दिसंबर को अगली सुनवाई

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया। ताहिर हुसैन को आईपीसी की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। साथ ही अदालत ने नज़ीर, कासिम, जावेद और अनस को भी इन्हीं अपराधों के लिए दोषी ठहराया और 6 अन्य लोगों को बरी कर दिया। दिल्ली पुलिस इन्हीं 6 लोगों के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की बात कही है।

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