एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित

Edited By Archna Sethi,Updated: 03 Oct, 2023 06:48 PM

dates for filing enrollment returns fixed

एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित


चंडीगढ़ , 3अक्तूबर - (अर्चना सेठी) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंद्ध शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए एनरोलमेंट रिटर्न भरने की तिथियां निर्धारित कर दी गई है। राजकीय/अराजकीय स्थाई मान्यता प्राप्त एवं बोर्ड से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय व गुरूकुल/विद्यापीठ बोर्ड की अधिकारिक वेबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत दिशा-निर्देश बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

बोर्ड प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सभी विद्यालय मुखिया बिना विलम्ब शुल्क 9 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, 100 रूपये  विलम्ब शुल्क सहित 24 से 30 अक्टूबर तक, 200 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 31 अक्तूबर से 06 नवम्बर तक, 300 रुपये  विलम्ब शुल्क सहित 07 से 13 नवम्बर तक तथा 1000 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 14 से 20 नवम्बर, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रों के विवरणों में 21 से 27 नवम्बर, 2023 तक ऑनलाइन शुद्धि कर सकते हैं। हरियाणा राज्य के विद्यार्थियों के लिए 150 रुपये प्रति विद्यार्थी एवं अन्य राज्यों के प्रवासी विद्यार्थियों के लिए 200 रुपये प्रति विद्यार्थी एनरोलमेंट शुल्क भरा जाना है।


उन्होंने बताया कि विद्यालय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की एनरोलमेंट रिटर्न/शुल्क एक बार में (एकमुश्त) ऑनलाइन भरी जानी है। निर्धारित तिथि के बाद किसी भी विद्यार्थी का आवेदन फार्म ऑनलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। विद्यालय द्वारा दाखिला खारिज रजिस्टर में अन्तिम विद्यार्थी के प्रवेश पृष्ठ की सत्यापित छायाप्रति अपलोड करवाई जानी अनिवार्य है।


उन्होंने आगे बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों का 50 रुपये प्रति छात्र प्रश्न पत्र शुल्क भी निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन जमा करवाना होगा। एनरोलमेंट की अन्तिम तिथि के बाद प्रश्न-पत्र शुल्क 1000 रुपये अथवा सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार शुल्क जुर्माना सहित भरना होगा अन्यथा प्रश्न-पत्र प्राप्त न होने की अवस्था में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।


उन्होंने बताया कि जिन विद्यार्थियों का 9वीं कक्षा में एनरोलमेंट पूर्व में हो चुका है और उन द्वारा कक्षा 10वीं की परीक्षा इसी बोर्ड से नियमित/मुक्त विद्यालय के तौर पर न देकर अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की है तो ऐसे विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में एनरोलमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 11वीं में जिन विद्यार्थियों का एनरोलमेंट पहले ही हो चुका है ऐसे विद्यार्थी का विद्यालयों द्वारा पुन: रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।


उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त कक्षा 9वीं, 10वीं व 12वीं में अध्ययनरत जिन विद्यार्थियों का पहले ही एनरोलमेंट हो चुका है और वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं या दोबारा उसी कक्षा में दाखिला लिया है उनके एनरोलमेंट फॉर्म दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है केवल रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क भी ऑनलाइन जमा करवाना होगा।


बोर्ड प्रवक्ता ने आगे जानकारी दी कि विद्यार्थियों के एनरोलमेंट रिटर्न भरते समय विद्यालयों द्वारा विद्यार्थी के आधार नम्बर  के साथ पिता का आधार नंबर भी दर्ज किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश पिता का आधार नंबर नहीं है तो माता का आधार नम्बर भरें। उन्होंने बताया कि 15 वर्ष की आयु पर संशोधित आधार कार्ड के अन्तिम चार अंक ही भरे जाने है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के जो फोटो आवेदन-पत्र में भेजे जाने हैं, वह विद्यालय की वर्दी में ही हों, जिससे यह अलग पहचान हो सके कि अमुक परीक्षार्थी अमुक विद्यालय का है।


उन्होंने बताया कि अन्य राज्य से आने वाले विद्यार्थियों की प्रतिहस्ताक्षरित एसएलसी/टीसी एवं कक्षा 11वीं व 12वीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का 10वीं का प्रमाण-पत्र व आवेदन फार्म भरते समय विद्यालयों द्वारा एनरोलमेंट ऑनलाइन पार्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा अन्यथा एनरोलमेंट आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे, जिसके लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा। विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने उपरान्त उनमें केवल दो त्रुटियों(जन्म तिथि को छोडक़र) निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन ठीक किया जा सकता है। इसके उपरान्त बोर्ड कार्यालय में मूल रिकार्ड व वांछित सत्यापित प्रतियों सहित 300 रूपये शुल्क के साथ त्रुटियों में ऑफलाइन संशोधन करवाया जा सकता है।


उन्होंने आगे बताया कि यदि किसी विद्यालय द्वारा किसी कारणवश एनरोलमेंट शुल्क दो या दो से अधिक बार जमा करवा दिया जाता है तो ऐसे मामलों में विद्यालय शुल्क वापसी हेतु एनरोलमेंट आवेदन की अन्तिम तिथि से 60 दिन के अन्दर-अन्दर सम्पूर्ण विवरण (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Bank Branch Name) सहित प्रार्थना-पत्र ई-मेल asenr@bseh.org.in पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा एनरोलमेंंट शुल्क वापसी बारे बोर्ड कार्यालय द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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