RE-NEET परीक्षा  से पहले Telegram को लगा बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई बैन हटाने से किया इनकार

Edited By Updated: 19 Jun, 2026 11:21 AM

delhi high court refuses to lift temporary ban on telegram

RE-NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए...

नेशनल डेस्क: RE-NEET परीक्षा को लेकर टेलीग्राम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए  टेलीग्राम ऐप पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है।

हाई कोर्ट ने कहा 

अदालत ने अपने फैसले में साफ किया है कि भारत सरकार के पास IT Act के तहत किसी भी ऐप या पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की पूरी शक्ति है। इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने मौजूद तथ्यों और सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद ही यह कदम उठाया है। इस आदेश को पूरी कानूनी प्रक्रिया को साथ लाया गया है। इस मामले में आपातकालीन स्थिति को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए कारण पूरी तरह पर्याप्त हैं।

22 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध

जानकारी के लिए बता दें कि देशभर में 21 जून को होने वाली RE-NEET परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए टेलीग्राम पर यह 5 दिनों का अस्थाई बैन लगाया गया है, जो 22 जून तक प्रभावी रहेगा। अदालत ने टेलीग्राम की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्हें इस आदेश की पहले सूचना नहीं दी गई थी।

हाई-लेवल कमेटी ने की थी सुनवाई

अदालत की कार्यवाही के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि इस फैसले से पहले टेलीग्राम के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका पक्ष सुना गया था। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने इस पूरे मामले की जांच की थी, जिसके बाद ही प्रतिबंध का फैसला रिकॉर्ड पर लिया गया।

 

 

Related Story

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!