Edited By Shubham Anand,Updated: 03 Oct, 2025 07:02 PM

दिल्ली सरकार नई शराब नीति लाने की तैयारी में है, जिसे अगले महीने लागू किया जा सकता है। इसमें सभी दुकानों पर प्रीमियम ब्रांड्स उपलब्ध कराने और शराब की कीमतें पड़ोसी राज्यों के स्तर पर लाने पर जोर दिया गया है, ताकि राजस्व घाटा कम हो। बीयर पीने की उम्र...
नेशनल डेस्क : दिल्ली सरकार राजधानी में शराब बिक्री को लेकर एक नई नीति (लिकर पॉलिसी) लाने की तैयारी में जुटी हुई है। नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और अनुमान है कि अगले एक महीने में इसे लागू किया जा सकता है। हाल ही में शराब नीति पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें दिल्लीवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने पर जोर दिया गया। प्रमुख चर्चा का विषय रहा प्रीमियम शराब ब्रांड्स को सभी दुकानों पर उपलब्ध कराना।
प्रीमियम ब्रांड्स की कमी से राजस्व को नुकसान
वर्तमान व्यवस्था में दिल्ली के अधिकांश स्टोर्स पर प्रीमियम ब्रांड्स उपलब्ध नहीं होते, जिसके कारण उपभोक्ताओं को पड़ोसी क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम और नोएडा का रुख करना पड़ता है। इससे दिल्ली सरकार को भारी राजस्व घाटा हो रहा है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, नई नीति में इस समस्या का समाधान करने के लिए शराब की कीमतों को हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के स्तर पर लाने की योजना पर विचार-विमर्श हुआ। इससे सीमावर्ती इलाकों में होने वाली क्रॉस-बॉर्डर खरीदारी पर रोक लगेगी और दिल्ली का राजस्व बढ़ेगा।
बीयर की उम्र सीमा पर सहमति नहीं बनी
बैठक में बीयर पीने की न्यूनतम उम्र को कम करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल दिल्ली में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है, और सरकार ने इस संबंध में अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नई नीति को लेकर सरकार का स्पष्ट मत है कि इसका उद्देश्य केवल राजस्व वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाना और सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी है।
शराब दुकानों को सुरक्षित और आकर्षक बनाने की योजना
सरकार शराब बिक्री के लिए नई नीति तय करने पर विचार कर रही है, जिसमें रिहायशी इलाकों के पास स्थित दुकानों को हटाने का प्रावधान हो सकता है। इसके अलावा, ‘स्वच्छ और प्रीमियम आउटलेट मॉडल’ की शुरुआत की संभावना है। इस मॉडल के तहत सभी दुकानों को स्वच्छ, अच्छी रोशनी वाली और सौंदर्यपूर्ण रूप से आकर्षक बनाना अनिवार्य होगा। इससे महिलाएं और अन्य उपभोक्ता सुरक्षित और सहज वातावरण में खरीदारी कर सकेंगे।