'आफताब मुझे ढूंढकर मार डालेगा', दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सुनाई श्रद्धा की ऑडियो

Edited By Seema Sharma,Updated: 21 Mar, 2023 12:35 PM

delhi police narrated the audio before shraddha s murder in the court

दिल्ली पुलिस ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने तथा उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब आमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर अपनी दलीलें सोमवार को साकेत कोर्ट में पूरी कीं।

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने तथा उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब आमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर अपनी दलीलें सोमवार को साकेत कोर्ट में पूरी कीं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 25 मार्च की तारीख तय की।

 

विशेष लोक अभियोजक (SPP) अमित प्रसाद और मधुकर पांडे दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए। SPP प्रसाद ने कहा कि विश्वसनीय और पुख्ता सबूतों से अपराधजन्य परिस्थितियों का खुलासा होता है और ये घटनाक्रम की श्रृंखला बनाते हैं। उन्होंने कहा कि घटनाक्रम आरोपी के अपराध के बारे में अकाट्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। 

 

पुलिस ने कोर्ट में चलाया श्रद्धा का ऑडियो

पुलिस ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि आफताब ने सोची-समझी साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या की। दिल्ली पुलिस ने साफ कहा कि जितने भी अब तक शव के टुकड़े मिले हैं, वो श्रद्धा के DNA से मैच करते हैं। पुलिस ने कहा कि साक्ष्य से यह पता चलता है कि श्रद्धा और आफ़ताब का लिव इन रिलेशनशिप हिंसक था। श्रद्धा ने आरोप लगाया था कि आफ़ताब उसको मारता था, गाली देता था। आफ़ताब ने उसे मारने की कई बार कोशिश भी की, उसने श्रद्धा को टुकड़ों में काटने की धमकी भी दी थी।

 

दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि श्रद्धा वालकर feom practo App के जरिए डॉक्टरों से परामर्श ले रही थी। पुलिस ने श्रद्धा का एक वीडियो भी कोर्ट में दिखाया। यह तब का वीडियो है, जब श्रद्धा काउंसलिंग ले रही थी। उस वीडियो में श्रद्धा कह रही थी कि आफताब मुझे खोज लेगा और मार देगा। वहीं पूनावाला की ओर से पेश हुए वकील जावेद हुसैन ने दलीलों पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा है। इससे पहले, 21 फरवरी को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले को सत्र अदालत को सौंप दिया था। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 24 जनवरी को 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दाखिल किया था। 

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