Edited By Yaspal,Updated: 13 Sep, 2019 10:20 PM
ईडी ने लेखा फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और अन्य के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के मामले में 230 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया...
नई दिल्लीः ईडी ने लेखा फर्म प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) और अन्य के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के उल्लंघन के मामले में 230 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ईडी के अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने बताया कि यह नोटिस संबंधित मामले में जांच के बाद दिया गया है। यह जांच ईडी के विशेष निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) द्वारा की गई है। पीटीआई द्वारा देखे गए कागजात के मुताबिक, पीडब्ल्यूसी और छह अन्य पर कुल 4,98,42,747 डॉलर (230 करोड़ 40 लाख 70 हजार रुपये) का जुर्माना लगाने का नोटिस दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि कंपनी ने रिजर्व बैंक की अनुमति के बगैर ही कुछ ऐसे कार्यों के लिए अनुदान के रूप में विदेशी धन हासिल किया, जो वास्तव में निवेश था। ऐसे कार्यों में विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है। ईडी ने यह जांच उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर की।