Atal Pension योजना में बदलाव: नए नियम लागू, 1 अक्टूबर से पुराने फॉर्म होंगे रद्द

Edited By Updated: 08 Oct, 2025 01:03 PM

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सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित तथा सरल बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। डाक विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से पुराने फॉर्म से पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा और...

नेशनल डेस्क:  सरकार ने अटल पेंशन योजना (APY) को और अधिक प्रभावी, सुरक्षित तथा सरल बनाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। डाक विभाग द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, 1 अक्टूबर 2025 से पुराने फॉर्म से पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा और योजना में नामांकन के लिए केवल नया संशोधित फॉर्म ही मान्य होगा। यह नया कदम पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के निर्देशानुसार उठाया गया है, जिससे योजना की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पेंशन प्राप्तकर्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।

अटल पेंशन योजना क्या है?
अटल पेंशन योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए डिज़ाइन की गई है। इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। 18 से 40 वर्ष के बीच के भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकते हैं। योजना के तहत सदस्य 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर मासिक पेंशन पाने के हकदार होते हैं, जो न्यूनतम 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 5,000 रुपये तक हो सकती है। पेंशन की राशि सदस्य के नियमित योगदान पर निर्भर करती है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता मिलती है।

पंजीकरण में नए बदलाव
नए नियमों के अनुसार, अब APY में नामांकन केवल नए संशोधित फॉर्म से ही होगा, जिसमें FATCA/CRS से संबंधित आवश्यक घोषणा भी शामिल है। इसका मतलब है कि आवेदनकर्ता की विदेशी नागरिकता या कराधान स्थिति की जानकारी ली जाएगी, जिससे योजना का लाभ केवल भारतीय नागरिकों तक सीमित रहे। इसके अलावा, नए खातों का खुलना केवल डाकघरों के माध्यम से ही संभव होगा क्योंकि ये खाते डाक बचत खातों से जुड़े होते हैं। 30 सितंबर 2025 के बाद पुराने फॉर्म के जरिए पंजीकरण नहीं किया जा सकेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता
अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसके पास बैंक या डाकघर में बचत खाता होना अनिवार्य है। साथ ही, आवेदनकर्ता टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के दौरान आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ताकि योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं सीधे मोबाइल पर प्राप्त हो सकें।

डाकघरों और बैंक शाखाओं को मिले निर्देश
डाक विभाग ने देश के सभी डाकघरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल नए संशोधित फॉर्म का इस्तेमाल करें और जनता को इस बदलाव के बारे में जागरूक करें। इसके लिए सभी डाकघरों में नोटिस बोर्ड पर भी इस बदलाव की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी ताकि सभी नागरिक नए नियमों से पूरी तरह अवगत हो सकें।

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