हाथरस के रेस्टोरेंट को 2 रुपये ज्यादा वसूलना पड़ा भारी, लगा 1 लाख रुपये का जुर्माना

Edited By Updated: 14 Oct, 2026 09:14 PM

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उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से पैक्ड पानी की बोतल पर महज 2 रुपये अधिक वसूलना भारी पड़ गया। मामले में रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ग्राहक को 1,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी...

हाथरस : उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक रेस्टोरेंट को ग्राहक से पैक्ड पानी की बोतल पर महज 2 रुपये अधिक वसूलना भारी पड़ गया। मामले में रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ग्राहक को 1,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया गया है।

MRP से ज्यादा वसूली पर हुई शिकायत

मामला 11 मार्च 2026 का है। अलीगढ़ के एक निवासी ने शिकायत की थी कि वह उस दिन हाथरस के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। इस दौरान उसने पीने के लिए पानी मांगा, तो उसे पैक्ड पानी की बोतल दी गई। बोतल पर अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 18 रुपये अंकित था, लेकिन रेस्टोरेंट ने ग्राहक से इसके लिए 20 रुपये वसूल किए। यानी बोतल की तय कीमत से 2 रुपये अधिक लिए गए।

ग्राहक को मुआवजा देने का भी निर्देश

ग्राहक ने निर्धारित कीमत से अधिक राशि वसूलने के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित प्राधिकरण ने रेस्टोरेंट पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ शिकायतकर्ता को 1,000 रुपये मुआवजा और 5,000 रुपये कानूनी खर्च के रूप में देने का निर्देश दिया।

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