मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई 2 मई तक टली, अमित शाह पर की थी टिप्पणी

Edited By Utsav Singh,Updated: 22 Apr, 2024 04:54 PM

hearing against rahul gandhi in defamation case postponed till may 2

सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ करीब छह वर्ष पुराने मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

नेशनल डेस्क: सुलतानपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी/एमएलए कोर्ट) में किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं होने के कारण राहुल गांधी के खिलाफ करीब छह वर्ष पुराने मानहानि मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब दो मई को अगली सुनवाई होगी। राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि एमपी/एमएलए अदालत में सोमवार को सुनवाई होनी थी लेकिन, चूंकि एमपी/एमएलए अदालत में अभी तक किसी न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए अदालत ने अगली सुनवाई के लिए दो मई की तारीख मुकर्रर की है।

PunjabKesari

भाजपा नेता शाह के खिलाफ की थी टिप्पणी
कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त, 2018 को मानहानि की शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है लेकिन उनकी पार्टी का अध्यक्ष हत्या के मामले में "आरोपी" है। जब गांधी ने टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे।

हालांकि गांधी की टिप्पणी से पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को आरोपमुक्त कर दिया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली थी।

 

 

 

 

 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!