Edited By Sahil Kumar,Updated: 24 Jun, 2026 04:57 PM

देश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों सख्त कदम उठाया हुए नए नियम लागू किए है। नए नियमों के तहत "एक घर, एक गैस कनेक्शन" नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इन नियमों से LPG और PNG...
नेशनल डेस्कः देश में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों सख्त कदम उठाया हुए नए नियम लागू किए है। नए नियमों के तहत "एक घर, एक गैस कनेक्शन" नीति को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इन नियमों से LPG और PNG उपभोक्ताओं के लिए 30 दिन से लेकर 90 दिन की समयसीमा वाले नए प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं।
"एक घर, एक गैस कनेक्शन"
सरकार के अनुसार एक ही परिवार में कई LPG कनेक्शन होने से सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल हो रहा है। इसे रोकने के लिए "एक घर, एक गैस कनेक्शन" नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है।
नए नियम
जिन घरों में PNG कनेक्शन शुरू हो गया है, उन्हें 30 दिनों के अंदर अपना पुराना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा। इसके साथ-साथ PNG शुरू होने के 90 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन का निपटारा या सरेंडर प्रोटोकॉल पूरा करना अनिवार्य है। सरकार पहले ही गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए नियम बना चुकी है। एक सिलेंडर बुकिंग के बाद दूसरा सिलेंडर तुरंत बुक नहीं किया जा सकता।
जुर्माना लगाने की कार्रवाई
अगर कोई उपभोक्ता तय समय-सीमा के अंदर एक से ज्यादा गैस कनेक्शन या अवैध कनेक्शन की जानकारी नहीं देता है, तो उसका गैस कनेक्शन ब्लॉक किया जा सकता है और LPG सब्सिडी भी बंद हो सकती है। इसके साथ-साथ उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
यदि आपके घर में LPG और PNG दोनों गैस कनेक्शन हैं, तो जल्दी से गैस एजेंसी से संपर्क करें। अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर या ट्रांसफर कराएं और अपने सक्रिय गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी प्रक्रिया भी पूरी करें, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी ना हो।