Indian Railways New Rules: रेलवे के नए नियम 1 July से लागू: 13 साल बाद बदला सिस्टम, इन गलतियों पर भारी पेनल्टी

Edited By Updated: 20 Jun, 2026 12:36 PM

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Indian Railways New Rules 2026:  भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा। करीब 13 साल बाद रेलवे ने जुर्माने की राशि और अनुशासन से जुड़े नियमों को अपडेट किया है। रेलवे ने नोटिफिकेशन...

Indian Railways New Rules 2026: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होगा। करीब 13 साल बाद रेलवे ने जुर्माने की राशि और अनुशासन से जुड़े नियमों को अपडेट किया है। रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर सभी रेलवे जोन, अधिकारियों और TTE को निर्देश दिए है। 

नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने पर पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना देना होगा। अभी तक बिना टिकट पकड़े जाने पर 250 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन 1 जुलाई से यह बढ़कर 500 रुपये हो जाएगा। अगर कोई यात्री जुर्माना नहीं भरता है, तो मामला आगे अदालत में भेजा जाएगा, जहां जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

रेलवे ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर बुक किए गए टिकट से यात्रा करता है और पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में पूरा किराया वसूला जाएगा और 500 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

महिलाओं के लिए Coach में एंट्री पर सख्त कार्रवाई 
महिलाओं के लिए Reserved coach में बिना अनुमति प्रवेश करने पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्टेशन या ट्रेन में illegally से एंट्री करने पर 500 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। 

इसके अलावा रेलवे परिसर और ट्रेनों में नशे की हालत में हंगामा करने, यात्रियों को परेशान करने या बदसलूकी करने पर यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और 24 घंटे तक की जेल और 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं अश्लील हरकत या यात्रियों को परेशान करने पर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों का प्रावधान है।

इसके अलावा रेलवे ने प्रतिबंधित सामान लेकर यात्रा करने पर भी सख्त चेतावनी दी है। ऐसे मामलों में 10,000 रुपये तक का जुर्माना या सामान की जब्ती और नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। बिना लाइसेंस स्टेशन परिसर में फेरी लगाने या भीख मांगने पर भी 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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