'मुंबई में अब बिना लाउडस्पीकर होगी सुबह की अजान', 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लिया बड़ा फैसला

Edited By Updated: 05 May, 2022 08:39 AM

in mumbai there will be no loudspeaker in the morning azaan

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी विवाद के बीच मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। बुधवार देर रात साउथ मुंबई की करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने बैठक की।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर जारी विवाद के बीच मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई में अब सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। बुधवार देर रात साउथ मुंबई की करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट आदेशों का पालन किया जाएगा और सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के होगी। साउथ मुंबई की 'सुन्नी बड़ी मस्जिद' में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने यह बैठक की।

 

बैठक में भायखला के मदनपुरा, नागपाड़ा और अग्रीपाडा इलाके के मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल हुए। धर्मगुरुओं ने बैठक में तय किया कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इन इलाकों में लाउडस्पीकर पर कोई अजान नहीं होगी। इस बैठक का असर गुरुवार सुबह देखने को मिला। गुरुवार सुबह मुंबई की मशहूर मिनारा मस्जिद में सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के हुई।

 

राज ठाकरे ने दी थी चेतावनी
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर 4 मई से मस्जिदों के बाहर अजान हुई तो वहां हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। इससे पहले राज ठाकरे ने औरंगाबाद में भाषण के दौरान भी लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चेतावनी दी थी। इस मामले में उनके खिलाफ औरंगाबाद में एक FIR भी दर्ज की गई थी, जिसमें उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।

 

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग न किया जाए। हालांकि, ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी और बैंक्वेट हॉल जैसे बंद स्थानों पर इसे बजा सकते है लेकिन इनकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। हालांकि राज्य सरकार चाहे तो कुछ मौकों पर रियायतें दे सकती है।

 

राज्य सरकार किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के लिए लाउडस्पीकर या दूसरे यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक कर सकती है। हालांकि, एक साल में सिर्फ 15 दिन ही ऐसी अनुमति दी जा सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने दोनों सजा का प्रावधान है। इसके लिए एन्वार्यमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 में प्रावधान है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
 

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