रिश्ते शर्मसार: दृष्टिहीन बेटी से पिता और नाना बारी-बारी करते थे दुष्कर्म, कई सालों तक किया शोषण; अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Edited By Updated: 08 Aug, 2025 05:57 PM

in surajpur the limits of cruelty are crossed father and grandfather

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से उसके सौतेले पिता और रिश्ते के नाना ने कई बार दुष्कर्म किया था। वहीं, अब सरजपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनवाई है। कोर्ट ने जघन्य अपराध करने वाले सौतेले पिता और नाना को अंतिम...

नेशनल डेस्क: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक दृष्टिहीन नाबालिग लड़की से उसके सौतेले पिता और रिश्ते के नाना ने कई बार दुष्कर्म किया था। वहीं, अब सरजपुर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनवाई है। कोर्ट ने जघन्य अपराध करने वाले सौतेले पिता और नाना को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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क्या है पूरा मामला?
यह दिल दहला देने वाली घटना सूरजपुर के ओड़गी थाना क्षेत्र की है। जिला और अपर सत्र न्यायाधीश आनंद प्रकाश वारियाल की अदालत ने पाया कि सौतेला पिता साल 2022 से 2024 तक लगातार अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहा था। अदालत ने उसे पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई।
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वहीं, इस क्रूरता में एक और शख्स शामिल था - लड़की का रिश्ते में लगने वाला नाना। अदालत के मुताबिक, 9 जुलाई 2024 को जब सौतेले पिता ने दुष्कर्म किया, उसके कुछ ही घंटों बाद नाना ने भी लड़की की नेत्रहीनता का फायदा उठाकर उसे अपने घर में बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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दोनों को मिली उम्रकैद की सजा
अदालत ने दोनों दोषियों को उनके जघन्य अपराधों के लिए कठोर सज़ा दी है। सौतेले पिता और नाना, दोनों को अंतिम सांस तक उम्रकैद और 1,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। सरकारी वकील नरेश कौशिक ने इस मामले की पैरवी करते हुए कहा कि यह फैसला एक मज़बूत संदेश देता है कि मासूमों के साथ ऐसे घिनौने अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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