त्यौहारी सीजन: ट्रेनों में मुसाफिरों की नहीं चलेगी मनमानी

Edited By Anil dev,Updated: 15 Oct, 2020 10:15 AM

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भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के बीच नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व के चलते रेलगाडिय़ों में होने वाली भीड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कई सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसी भी तरह की चूक से...

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने कोरोना काल के बीच नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली एवं छठ पर्व के चलते रेलगाडिय़ों में होने वाली भीड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कई सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि किसी भी तरह की चूक से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा है। ऐसे में रेलवे की ओर से दी जाने वाली यात्री सुविधाओं में भी यह खतरा हो सकता है। ऐसी कोई भी चूक या नियमों की उपेक्षा जो रेल में यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली होगी उसके लिए भारतीय रेलवे सख्त कार्रवाई करेगा। रेल मंत्रालय के मुताििबक मास्क नहीं पहनना या फिर उसे सही तरीके से नहीं पहना जाना गलत है लिहाजा ट्रेन में सवार होने से पहले मास्क जरूर लगाएं। इसके अलावा उचित दूरी का पालन करें और कोविड पॉजिटिव घोषित किए जाने के बावजूद रेलवे स्टेशन या ऐसे ही अन्य क्षेत्र में कतई प्रवेश ना करें। 

इसके अलावा कोरोना वायरस की जांच कराए जाने के बाद रिपोर्ट आने से पहले ही रेलवे स्टेशन या ट्रेनों में न सवार हों। रेलवे मंत्रालय स्पष्ट फरमान जारी करते हुए कहा है कि रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य जांच टीम द्वारा यात्रा की इजाजत नहीं देने के बावजूद यात्री ट्रेन में कतई सवार ना हो। अगर यात्री किसी प्रकार का जोर-जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा सार्वजनिक स्थल पर जानबूझ कर थूकना या पेशाब अथवा शौच करना पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। ऐसी गतिविधियां जो रेलवे स्टेशनों और रेलगाडिय़ों में गंदगी फैलाती हों या फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती हों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा जारी किसी भी दिशा-निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऐसी कोई भी गतिविधि या चूक जिसके कारण कोरोना वायरस को फैलने में मदद मिलने की आशंका होगी वह बर्दाश्त नही होगा। 

भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों को सतर्क करते हुए चेतावनी दी है कि लापरवाही के लिए जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालेगा उसके लिए रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145, 153 और 154 के तहत कारावास या जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया है।  बता दें कि भारतीय रेलवे ने एक दिन पहले ही दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ सहित त्यौहारी मौसम में लोगों की सुविधा के लिए 392 त्यौहार विशेष ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 20 अक्टूबर से 30 नवम्बर के बीच चलाई जाएंगी। यह सभी सुपरफास्ट ट्रेन होंगी जिनकी गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक होगी। इनका किराया भी स्पेशल ट्रेन के किराए के समान होगा। 

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