Edited By Seema Sharma,Updated: 10 Jan, 2021 02:53 PM

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया किया कि कार में अकेले के लिए मास्क पहनने संबंधी मत्रालय की ओर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। एक अधिवक्ता सौरम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर एक...
नेशनल डेस्क: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया किया कि कार में अकेले के लिए मास्क पहनने संबंधी मत्रालय की ओर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। एक अधिवक्ता सौरम शर्मा की ओर से दायर याचिका पर एक हलफनामे पर सरकार ने अपना यह रुख व्यक्त किया है। मंत्रालय की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चूंकि स्वास्थ्य का मसला राज्य का है और पहली नजर में यह दिल्ली सरकार से संबंधित हैं । इस आधार पर मंत्रालय ने प्रतिवादियों की सूची से अपना नाम हटाए जाने का कोर्ट से आग्रह किया है और कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार से सवाल किया जाए।
याचिकाकर्ता ने अपनी निजी कार को चलाने के दौरान मास्क नहीं पहनने के कारण 500 रुपए का चालान जारी किए जाने को कोर्ट में चुनौती दी थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किए जाने के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा भी मांगा है। याचिका में कहा गया कि महामारी रोग अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थल/कार्यस्थलों पर मास्क पहनने संबंधी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर अधिकारी पहली बार 500 रुपए और दूसरी दफे ऐसा किए जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना कर सकते हैं। याचिकाकर्त्ता का कहना है कि दिशा-निर्देश केवल सार्वजनिक स्थानों अथवा कार्यस्थलों पर लागू होता है।