Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Sep, 2022 02:13 PM

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके कई नेताओं को उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर “झूठे” आरोप लगाने से बचने का मंगलवार को निर्देश दिया।
नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके कई नेताओं को उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर “झूठे” आरोप लगाने से बचने का मंगलवार को निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने उन्हें सोशल मीडिया पर उपराज्यपाल के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट, वीडियो और ट्वीट हटाने के लिए भी कहा। हाईकोर्ट के इस फैसले पर दिल्ली उपराज्यपाल ने खुशी जताई।
दिल्ली उपराज्यपाल ने ट्विटर पर लिखा, सत्यमेव जयते। बता दें कि AAP और इसके नेताओं ने उपराज्यपाल पर 1,400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने अंतरिम राहत देते हुए कहा, “मैं वादी के पक्ष में फैसला सुनाता हूं...” विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। उपराज्यपाल ने इसके अलावा AAP इसके नेताओं आतिशी सिंह, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और जैस्मीन शाह को अपने और परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर साझा किए गए “झूठे” व “मानहानिकारक” पोस्ट, ट्वीट या वीडियो हटाने का निर्देश देने की भी अपील की थी।
उन्होंने AAP और उसके पांच नेताओं से ब्याज सहित 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने और मुआवजे की भी मांग की है। AAP नेताओं ने आरोप लगाया था कि सक्सेना ने नवंबर 2016 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का अध्यक्ष रहते हुए चलन से बाहर हो चुकी मुद्रा हासिल करके उसे नई मुद्रा में परिवर्तित कराया था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि सक्सेना 1,400 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे।