आरपी सिंह ने AAP सरकार पर निशाना साधा, कहा- जांच एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिशें नाकाम रहीं

Edited By Updated: 09 Mar, 2026 05:58 PM

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दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CBI) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने CBI और उसके अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद BJP के राष्ट्रीय...

नेशनल डेस्क: दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े करप्शन केस में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (CBI) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने CBI और उसके अधिकारियों के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला है।

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दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने सोमवार को CBI की सुपरविजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए। कोर्ट ने साफ किया कि ट्रायल कोर्ट की तरफ से जांच एजेंसी और जांच अधिकारी के खिलाफ कोई भी बयान या टिप्पणी फिलहाल बैन रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) से जुड़े केस की सुनवाई तब तक टालने का भी निर्देश दिया है, जब तक हाई कोर्ट CBI की रिवीजन पिटीशन पर अपना आखिरी फैसला नहीं सुना देता। जस्टिस शर्मा ने कहा, "मैं जांच एजेंसी के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दे रहा हूं।" BJP नेता आर.पी. सिंह ने इस फैसले को CBI की नैतिक जीत बताया और ट्वीट किया कि जांच एजेंसियों को बदनाम करने की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। उनके ट्वीट के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जांच सही दिशा में जा रही है और कोर्ट के स्टे से जांच एजेंसी का हौसला बढ़ा है। उन्होंने दावा किया कि सच जल्द ही सामने आएगा और भ्रष्टाचार के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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