राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा अपडेट, तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Edited By Updated: 21 Sep, 2026 09:14 PM

major in the ram mandir donation theft case bail pleas of three accused

अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील कुल शेखर सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने अविनाश शुक्ला, मनीष...

नेशनल डेस्क : अयोध्या की एक विशेष अदालत ने राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़े मामले में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं के वकील कुल शेखर सिंह ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने अविनाश शुक्ला, मनीष कुमार यादव और रामशंकर मिश्रा की जमानत अर्जी स्वीकार नहीं की। अविनाश, मनीष और रामशंकर उन आठ आरोपियों में शामिल हैं, जिनकी न्यायिक हिरासत की अवधि अदालत ने शुक्रवार को 21 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।

सिंह ने बताया कि आरोपियों के बचाव में दलील दी गई कि भ्रष्टाचार से जुड़े प्रावधान और एक लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से जुड़ा प्रावधान इस मामले में लागू किया गया है, जो कि लागू होने योग्य भी नहीं है, क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। उन्होंने दलील दी कि अगर इन दो प्रावधानों को हटा दिया जाए, तो बाकी अपराधों के लिए अधिकतम सात साल की जेल की सजा है और आरोपियों को किसी विशेष परिस्थितियों के अभाव में जमानत दी जा सकती है।

सिंह ने कहा कि तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी, जबकि बाकी बचे दो आरोपियों की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई किए जाने की संभावना है। यह मामला राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी से जुड़ा हुआ है। इसके सिलसिले में 25 जून को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। अन्य आरोपियों में अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। 

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!