Gurugram/Pet Dog Rules: डॉग लवर्स के लिए चेतावनी, बिना रजिस्ट्रेशन कुत्ता रखा तो होगी कार्रवाई, पढ़ें MCG के नए आदेश

Edited By Updated: 25 Jun, 2026 10:41 AM

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Pet Dog Rules: गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे पालतू जानवरों की ज़िम्मेदारी से जुड़ी नागरिक नियमावली का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस...

Pet Dog Rules: गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है और मालिकों को चेतावनी दी है कि अगर वे पालतू जानवरों की ज़िम्मेदारी से जुड़ी नागरिक नियमावली का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में उन मौजूदा नियमों को दोहराया गया है जिनके तहत सार्वजनिक जगहों पर पट्टा (leash) लगाना, रजिस्ट्रेशन टोकन रखना और पालतू जानवरों को ज़िम्मेदारी से संभालना ज़रूरी है। मौजूदा रजिस्ट्रेशन को रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। 

बुधवार को MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया द्वारा जारी आदेश में नगर निगम सीमा के भीतर सभी पालतू जानवरों के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे हरियाणा नगर निगम (कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और उचित नियंत्रण) उप-नियम, 2008 के तहत अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराएं; समय पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराएं; और यह सुनिश्चित करें कि कुत्ते निगम द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन टोकन पहनें।

रजिस्ट्रेशन फीस ₹500 है, और यह नियम केवल उन पालतू जानवरों के मालिकों पर लागू होता है जिन्होंने अभी तक अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। मौजूदा रजिस्ट्रेशन मान्य रहेंगे, और दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।

MCG ने सबसे पहले 2022 के आखिर में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया था, और तब मालिकों को नियमों का पालन करने की चेतावनी देते हुए नोटिस भी जारी किए थे। फरवरी 2023 में, नगर निकाय ने रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया में बदलाव किया और लाइसेंस की वैधता को बढ़ाकर तीन साल कर दिया। इसके बाद दिसंबर 2024 में एक निजी एजेंसी के ज़रिए घर-घर जाकर माइक्रोचिपिंग और रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की गई, और फिर अक्टूबर 2025 में पालतू जानवरों के नियंत्रण से जुड़े दिशानिर्देशों का एक और दौर आया। ताज़ा आदेश में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया है, बल्कि मौजूदा नियमों को ही दोहराया गया है और उन पालतू जानवरों के मालिकों को निर्देश दिया गया है जिन्होंने अभी तक अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है कि वे तुरंत ऐसा करें।
 
ये निर्देश कुत्तों के काटने, पालतू कुत्तों के हमले, रजिस्ट्रेशन न कराने और सार्वजनिक जगहों पर पालतू जानवरों के खुलेआम घूमने की बढ़ती शिकायतों के बीच जारी किए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि पालतू कुत्तों को सड़कों, गलियों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट, बाज़ारों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर घूमने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मालिकों को निजी परिसर के बाहर कुत्तों को पट्टे (leash) से बांधकर रखना होगा; ज़रूरत पड़ने पर मज़ल (मुंह पर लगने वाला जालीदार कवर) का इस्तेमाल करना होगा, खासकर आक्रामक या खतरनाक नस्लों के लिए  और पालतू जानवरों के मल को साफ़-सफ़ाई से हटाने के लिए पूप बैग साथ रखने होंगे।

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, 1994, कुत्तों से जुड़े नियमों और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों ने कहा कि उल्लंघन करने पर जुर्माना, नोटिस और अन्य दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। कुत्तों के काटने, हमले, सार्वजनिक परेशानी या पालतू जानवरों को लापरवाही से संभालने के मामलों में मालिकों को कानूनी ज़िम्मेदारी का सामना भी करना पड़ सकता है। बार-बार उल्लंघन करने पर सख़्त कार्रवाई हो सकती है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन वाले कुत्तों और उनके मालिकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शामिल है। कुत्तों के काटने या पालतू जानवरों को लापरवाही से संभालने के मामलों में मालिकों के ख़िलाफ़ आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है।

दहिया ने कहा, "ये निर्देश लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ज़िम्मेदार तरीके से पालतू जानवर पालने को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए हैं। सख़्त कार्रवाई की जाएगी और नागरिकों से तुरंत पालन करने की उम्मीद है।"

सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले साल MCG के पास सिर्फ़ 2,290 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो शहर में पालतू जानवरों की असल संख्या का बहुत छोटा हिस्सा है। 2022 के आखिर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया था, अप्रैल 2023 में लाइसेंस की वैधता तीन साल तक बढ़ाई गई थी, दिसंबर 2024 में घर-घर जाकर माइक्रोचिपिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को काम पर रखा गया था, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अक्टूबर 2025 में नई गाइडलाइंस जारी की गई थीं। 

अधिकारियों ने बताया कि गेटेड सोसायटियों में रजिस्ट्रेशन न कराने का मामला ज़्यादा देखा जाता है। इस आदेश में पशुपालन और डेयरी विभाग की एक एक्सपर्ट कमिटी द्वारा खतरनाक या हिंसक बताई गई नस्लों की सूची भी दी गई है। इनमें पिटबुल टेरियर, टोसा इनु, अमेरिकन स्टैफ़ोर्डशायर टेरियर, डोगो अर्जेंटीनो, बोअरबोएल, रॉटवीलर, केन कोर्सो, अकिता और कुछ वुल्फ-डॉग क्रॉस-ब्रीड शामिल हैं।
 

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