ऑक्सीजन कालाबाजारी मामला: दिल्ली पुलिस ने कालरा की पांच दिन की मांगी हिरासत

Edited By Updated: 17 May, 2021 05:24 PM

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दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सांद्रक की कथित तौर पर जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की सोमवार को पांच दिन की हिरासत मांगी । मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल पुलिस की हिरासत की मांग वाली याचिका पर फैसला करेंगी।

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने ऑक्सीजन सांद्रक की कथित तौर पर जमाखोरी और कालाबाजारी करने के आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की सोमवार को पांच दिन की हिरासत मांगी । मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल पुलिस की हिरासत की मांग वाली याचिका पर फैसला करेंगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कालरा के तीन रेस्तरां से कुछ दिन पहले 500 से अधिक ऑक्सीजन सांद्रक जब्त हुए थे और वह उसके बाद से फरार था। कालरा को दिल्ली पुलिस ने रविवार रात गिरफ्तार किया था। 

ऑक्सीजन सांद्रक कोविड-19 मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं और संक्रमण की दूसरी लहर में इनकी भारी मांग है। जिला अदालत ने 13 मई को कालरा की अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि कारोबारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं और पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है। इसके बाद, आरोपी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने भी निचली अदालत के फैसले से सहमत होते हुए उसकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। 

हाल में की गयी छापेमारी के दौरान कालरा के तीन रेस्तरां खान चाचा, नेगे एंड जू और टाउन हॉल से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए गए थे। इसके बाद मामले की जांच दिल्ली की अपराध शाखा को सौंप दी गई थी। पुलिस ने दावा किया है कि ये सांद्रक चीन से आयातित हैं और इन्हें वह 50 हजार रुपए से लेकर 70 हजार रुपये तक में बेच रहा था, जबकि इनकी असल कीमत 16 हजार रुपये से 22 हजार रुपये के बीच है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जालसाजी), 188 (लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा), 120-बी (आपराधिक साजिश) और 34 (समान इरादे से काम करना) के तहत कालरा के खिलाफ पांच मई को एक मामला दर्ज किया गया था। ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के लिए आवश्यक वस्तु कानून और महामारी कानून के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

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