Edited By Anil dev,Updated: 23 Mar, 2021 06:34 PM

दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2016 के एक मामले में दोषी बरकार रखा। उन्हें जो 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, उसे...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के लिए AAP विधायक सोमनाथ भारती को 2016 के एक मामले में दोषी बरकार रखा। उन्हें जो 2 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, उसे जज ने बरकरार रखा। जबकि उनकी अपील को आंशिक रूप से खारिज कर दिया। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सोमनाथ भारती को हिरासत में लिया गया। राऊज एवेन्यू कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमनाथ भारती दो साल की कैद और एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी. भारती ने राऊज एवनेयु कोर्ट की मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

क्या है मामला?
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 9 सितंबर, 2016 को सोमनाथ भारती ने लगभग 300 अन्य लोगों के साथ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में जेसीबी से एक चारदीवारी को गिरा दिया था। अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था जिनमें धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 353 (सरकारी कर्मचारी को उनके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 147 (दंगा करना) शामिल हैं।