नई प्राइवेसी पॉलिसी की डेडलाइन खत्म, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, फेसबुक और Whatsapp से मांगा जवाब

Edited By Seema Sharma,Updated: 17 May, 2021 01:46 PM

new privacy policy delhi hc seeks answers from center fb whatsapp

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप (Whatsapp) की नई निजता नीति (New privacy policy) के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक तथा मैसेजिंग एप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने...

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप (Whatsapp) की नई निजता नीति (New privacy policy) के खिलाफ दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक तथा मैसेजिंग एप को अपना रुख स्पष्ट करने का सोमवार को निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार और दोनों सोशल मीडिया मंच (फेसबुक तथा व्हाट्सएप) को नोटिस जारी करते हुए उन्हें याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया।

 

यह याचिका एक वकील ने दायर की है, जिसमें दावा किया गया कि 15 मई से अमल में आई व्हाट्सएप की नई निजता नीति संविधान के तहत एप उपयोगकर्ताओं के निजता के अधिकार का हनन करती है। व्हाट्सएप का पक्ष रख रहे वकील ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि नीति को स्थगित नहीं किया गया है और यह 15 मई से ही अमल में आ गई है। उसने कहा कि कुछ समय के लिए वह नई नीति स्वीकार ना करने वाले उपयोगकर्ताओं के खाते नहीं हटाएगी और उन्हें इसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। मामले पर अब तीन जून को आगे सुनवाई होगी।

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!