हनीमून मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी की ज़मानत रोकने से किया इनकार

Edited By Updated: 03 Jul, 2026 12:18 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी को ज़मानत देने वाले मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रघुवंशी पर 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने हाई कोर्ट के...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोनम रघुवंशी को ज़मानत देने वाले मेघालय हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रघुवंशी पर 2025 में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या का आरोप है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर चिंता जताई, लेकिन उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि रघुवंशी जेल से रिहा हो चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट की ज़मानत शर्तों के तहत शिलांग में हैं।

राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रघुवंशी पर लगे आरोप गंभीर हैं और उन्हें तकनीकी आधार पर रिहा नहीं किया जा सकता। मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन बेंच ने राहत देने से इनकार कर दिया।

बेंच ने मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के दोबारा खुलने पर तय की। गुरुवार को मेघालय सरकार ने इस मामले में मुख्य आरोपी को मिली ज़मानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली सोनम रघुवंशी को पिछले साल जून में उनके व्यवसायी पति राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। यह जोड़ा पिछले साल 23 मई को मेघालय के सोहरा इलाके में छुट्टियां मनाने के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद, 2 जून 2025 को राजा का शव एक गहरी खाई में मिला था। पुलिस का आरोप है कि सोनम रघुवंशी ने आर्थिक लाभ के लिए अपने पति की हत्या करने के लिए किराए के हमलावरों के साथ मिलकर साजिश रची थी। 29 जून को मेघालय हाई कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को ज़मानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। 

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