New Rules : 1 अगस्त से होने जा रहे ये बड़े बदलाव, अब सीधा आपकी जेब पर पड़ेगा असर

Edited By Updated: 27 Jul, 2026 05:27 PM

new rules major changes coming into effect from august 1st

हर महीना बदलते ही आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते है। इस बार भी 1 अगस्त 2026 को कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते है। इस माह सोई गैस की कीमतों से लेकर RBI की ब्याज दरों, ITR फाइलिंग, बैंकिंग शुल्क और GST नियमों तक कई अहम बदलाव लागू...

नेशनल डेस्क : हर महीना बदलते ही आम आदमी की जिंदगी में भी बहुत बदलाव देखने को मिलते है। इस बार भी 1 अगस्त 2026 को कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते है। इस माह सोई गैस की कीमतों से लेकर RBI की ब्याज दरों, ITR फाइलिंग, बैंकिंग शुल्क और GST नियमों तक कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार में...

क्या सस्ता होगा गैस सिलेंडर या फिर बढ़ेगा खर्च?

हर महीने की पहली तारीख को तेल विपणन कंपनियां (OMCs) एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हाल के दिनों में अमेरिका-ईरान तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन अब हालात कुछ सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 1 अगस्त से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में राहत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो रसोई का मासिक खर्च कुछ कम हो सकता है।

EMI पर क्या होगा फैसला? सबकी नजर RBI की बैठक पर

अगस्त में सबसे बड़ा आर्थिक घटनाक्रम भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक होगी। यह बैठक 3 से 5 अगस्त के बीच आयोजित होगी और 5 अगस्त को RBI गवर्नर इसके फैसलों की घोषणा करेंगे। इस बैठक में रेपो रेट में बदलाव होता है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। रेपो रेट का सीधा असर होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI पर पड़ता है। साथ ही, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाली ब्याज दरों की दिशा भी इसी फैसले से तय होगी।

ITR फाइलिंग में देरी पड़ सकती है भारी

नौकरीपेशा करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई समाप्त हो चुकी है। अब रिटर्न दाखिल करने पर आय के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 तक की लेट फीस देनी पड़ सकती है। वहीं छोटे कारोबारी, फ्रीलांसर और सेक्शन 44AD/44ADA के तहत आने वाले करदाताओं (ITR-3 और ITR-4) के लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। समयसीमा चूकने पर धारा 234F के तहत लेट फीस के साथ बकाया टैक्स पर ब्याज भी देना पड़ सकता है।

शेयर बाजार में भी बढ़ेगी हलचल

1 अगस्त से शेयर बाजार में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। बाजार नियामक SEBI स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ओपन मार्केट शेयर बायबैक की सुविधा दोबारा शुरू करने जा रहा है। इसके तहत कंपनियां अपनी पेड-अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के 15 प्रतिशत तक शेयर वापस खरीद सकेंगी। इसके अलावा 12 अगस्त को MSCI ग्लोबल इंडेक्स की तिमाही समीक्षा होगी, जिस पर विदेशी निवेशकों की नजर रहेगी। इसका असर भारतीय शेयर बाजार और कई कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकता है।

बैंकिंग चार्ज और GST नियम भी बदलेंगे

1 अगस्त से कुछ बैंक अपने सर्विस चार्ज में बदलाव कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने SMS अलर्ट के लिए 30 पैसे प्रति मैसेज शुल्क लगाने का फैसला किया है। ऐसे में ग्राहकों को अपने बैंक के डेबिट कार्ड, SMS और अन्य सेवा शुल्क की जानकारी पहले ही जांच लेनी चाहिए। वहीं कारोबारियों के लिए GST नियम भी सख्त होने जा रहे हैं। 1 अगस्त 2026 से ई-वे बिल से जुड़े 'बिल-टू/शिप-टू' ट्रांजैक्शन में 'शिप-टू' GSTIN देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, एक बार Invoice Reference Number (IRN) जनरेट होने के बाद उसमें किसी भी तरह का संशोधन संभव नहीं होगा।

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