Edited By Mansa Devi,Updated: 24 Sep, 2025 11:57 AM

जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के बाद भी अगर आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब आप सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद आपकी समस्या का...
नेशनल डेस्क: जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के बाद भी अगर आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो अब आप सीधे सरकार से शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा और जल्द से जल्द आपको जीएसटी रेट कट का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से कौन से टोल फ्री नंबर जारी किए हैं।
शिकायत के लिए जारी किए गए नंबर
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ग्राहकों को राहत देने के लिए शिकायत के नंबर जारी किए हैं। अगर किसी भी ग्राहक को जीएसटी में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
टोल फ्री नंबर: 1915
व्हाट्सएप नंबर: 8800001915
इसके अलावा, आप अपनी शिकायत एकीकृत शिकायत निपटान प्रणाली (INGRAM) पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं।
सरकार ने किया था जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान
भारत सरकार ने जीएसटी में बड़े सुधार किए हैं, जिसके तहत चार टैक्स स्लैब को घटाकर सिर्फ दो कर दिया गया है। अब केवल 5% और 18% के स्लैब ही लागू हैं, जिससे दैनिक उपयोग की 99% वस्तुओं की कीमतें कम हो गई हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर कुछ शिकायतें सामने आई हैं कि कुछ कंपनियां नई दरों का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि ग्राहक तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उन्हें सही कीमत पर सामान मिल सके। यह जीएसटी रिफॉर्म 22 सितंबर से लागू हुआ है, और इसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और आम जनता को महंगाई से राहत दिलाना है।