अब सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करने पर देना होगी फीस, जानिए क्या है नई पार्किंग पॉलिसी

Edited By Updated: 27 Sep, 2024 04:52 PM

now you will have to pay a fee for parking your vehicle on the roadside

उत्तर प्रदेश में नई पार्किंग नीति लागू होगी, जिसमें रातभर गाड़ी पार्क करने पर शुल्क देना होगा। शुल्क संरचना के अनुसार, प्रति रात 100 रुपये से लेकर सालभर के लिए 10,000 रुपये तक वसूले जाएंगे। बिना परमिट पार्किंग पर तीन गुना शुल्क लिया जाएगा। यह नीति...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में अब सड़कों के किनारे गाड़ी पार्क करने पर शुल्क देना अनिवार्य होगा। नगर विकास विभाग ने इस नई पार्किंग नीति की तैयारी पूरी कर ली है, जिसका उद्देश्य सड़क पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था को नियंत्रित करना और अवैध पार्किंग को रोकना है। यह नीति खासतौर पर रात के समय पार्किंग पर ध्यान केंद्रित करेगी।

नई पार्किंग शुल्क संरचना
नई नीति के तहत, यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर रात में अपनी गाड़ी पार्क करता है, तो उसे निम्नलिखित शुल्क चुकाने होंगे:
- प्रति रात: 100 रुपये
- एक हफ्ते के लिए: 300 रुपये
- एक महीने के लिए: 1000 रुपये
- एक साल के लिए: 10,000 रुपये

यदि कोई बिना परमिट के गाड़ी पार्क करता है, तो उससे तीन गुना शुल्क वसूल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिना अनुमति गाड़ी पार्क करता है, तो उसे प्रति रात 300 रुपये चुकाने होंगे। यह कदम अवैध पार्किंग पर रोक लगाने के लिए उठाया जा रहा है। इस प्रस्ताव के संबंध में नगर विकास विभाग ने संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियों को आमंत्रित किया है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि नीति को व्यापक समर्थन मिले और सभी संबंधित हितधारकों की चिंताओं का समाधान किया जा सके। जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, नगर निगम में नई पार्किंग नीति लागू कर दी जाएगी।

अवैध पार्किंग की समस्या
राज्य में पार्किंग की कोई स्पष्ट नीति ना होने के कारण अवैध पार्किंग की समस्या बढ़ रही थी। अव्यवस्थित पार्किंग के चलते शहरों में यातायात की समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों नगर विकास विभाग को निर्देश दिया था कि एक सुनियोजित पार्किंग नीति लाए, जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। नगर निगम द्वारा विकसित पार्किंग को निजी हाथों में देने का भी विचार किया जा रहा है। बड़े शहरों में पार्किंग ठेकों में बड़ी कंपनियों को भी टेंडर डालने की अनुमति दी जाएगी। इससे पार्किंग की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी और नागरिकों को सुविधाएं प्राप्त होंगी।

विभिन्न स्थानों पर शुल्क वसूली
नई नीति के तहत, नगर निगम से अनुमति लेने के बाद ठेकेदार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कॉलेज, ऑफिस, हॉस्टल, और अन्य व्यावसायिक भवनों के पास निर्मित पार्किंग स्थानों से शुल्क वसूल कर सकेंगे। यह नीति विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा को बढ़ाने के लिए बनाई गई है।

मल्टी लेवल कार पार्किंग
नई नीति के अंतर्गत मल्टी लेवल कार पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इससे पार्किंग की समस्या को हल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिक वाहन एक ही स्थान पर पार्क किए जा सकेंगे। यह सुविधा शहरी क्षेत्र में वाहनों की संख्या को देखते हुए आवश्यक है।

आबादी के आधार पर शुल्क
नई पार्किंग नीति में आबादी के आधार पर शुल्क की संरचना भी तय की गई है:

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में
  - दो पहिया वाहन: 855 रुपये (मासिक पास)
  - चार पहिया वाहन: 1800 रुपये (मासिक पास)
  - 2 घंटे के लिए: दो पहिया 15 रुपये, चार पहिया 30 रुपये
  - 1 घंटे के लिए: दो पहिया 7 रुपये, चार पहिया 15 रुपये

10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में
  - दो पहिया वाहन: 600 रुपये (मासिक पास)
  - चार पहिया वाहन: 1200 रुपये (मासिक पास)
  - 2 घंटे के लिए: दो पहिया 10 रुपये, चार पहिया 20 रुपये
  - 1 घंटे के लिए: दो पहिया 5 रुपये, चार पहिया 10 रुपये

Night parking 
रात की पार्किंग के लिए समयावधि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी। इस समय के दौरान पार्किंग के लिए अलग रेट निर्धारित किया जाएगा, जो सामान्य दिन के रेट से भिन्न होगा।
 

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