Edited By Rohini Oberoi,Updated: 01 Oct, 2025 11:26 AM

ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने और कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को लोकसेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक...
नेशनल डेस्क। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य में नए उद्योगों और निवेश को आकर्षित करने और कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार (30 सितंबर, 2025) को लोकसेवा भवन में हुई कैबिनेट बैठक में तीन विभागों के चार महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव मनोज आहुजा ने मीडिया को बताया कि सरकार ने 'ओडिशा दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम' (1956) और 'कारखाना अधिनियम' में बड़े संशोधन किए हैं।
कामकाज के नियमों में 7 बड़े बदलाव
नए संशोधन खासकर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लाए गए हैं जिनका सीधा असर कर्मचारियों के काम के घंटों और वेतन पर पड़ेगा।
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कवरेज का विस्तार: अब 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाले सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर 'ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1956' लागू होगा।
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दैनिक काम के घंटे बढ़े: काम के घंटों की अवधि 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है।
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ब्रेक अनिवार्य: कोई भी कर्मचारी लगातार 6 घंटे से अधिक बिना आधा घंटा ब्रेक लिए काम नहीं करेगा।
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ओवरटाइम की सीमा बढ़ी: त्रैमासिक (तीन महीने) ओवरटाइम की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई है।
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वेतन दोगुना: यदि कोई कर्मचारी किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करता है तो उसे ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी से दोगुना भुगतान (Double Salary) मिलेगा।
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24/7 खुली रहेंगी दुकानें: नए नियमों के तहत अब प्रतिष्ठान साल के 365 दिन 24 घंटे खुले रह सकते हैं। सरकार जरूरत पड़ने पर दैनिक कार्य अवधि को 12 घंटे तक भी बढ़ा सकती है बशर्ते कर्मचारियों को पर्याप्त आराम मिले।
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महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति: रात में महिलाओं के काम करने पर लगी पाबंदी हटा दी गई है। अब महिला कर्मचारियों को उनकी लिखित सहमति के अनुसार रात की शिफ्ट में भी काम पर लगाया जा सकेगा।
ओडिया भाषा अनिवार्य और पर्यटन विकास पर जोर
कैबिनेट ने दो अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी: