Edited By Anu Malhotra,Updated: 29 Sep, 2025 04:26 PM

हरियाणा के पानीपत से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा संस्थानों और बाल सुरक्षा कानूनों की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जटल रोड स्थित स्कूल में दो अलग-अलग वीडियो वायरल हुए, जिनमें बच्चों के साथ बेरहमी दिखाई गई। बच्चों की...
नेशनल डेस्क: एक स्कूल ऐसा स्थान होता है जहाँ बच्चों को सुरक्षा, संस्कार और शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन पानीपत के एक स्कूल से आई तस्वीरों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां शिक्षा के मंदिर को हैवानियत का अड्डा बना दिया गया, जहां एक मासूम छात्र को होमवर्क न करने की सजा कुछ इस बेरहमी से दी गई कि पूरे शहर में आक्रोश की लहर फैल गई।
7 साल के बच्चे को खिड़की से उल्टा लटकाया
घटना पानीपत के जटल रोड स्थित एक निजी स्कूल की है। सोशल मीडिया पर दो वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं। पहले वीडियो में स्कूल का ड्राइवर अजय एक 7 साल के छात्र को सिर्फ इसलिए खिड़की से रस्सी के सहारे उल्टा लटकाता दिख रहा है क्योंकि बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था। न केवल उसे बुरी तरह पीटा गया, बल्कि इस बर्बरता का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला गया, जो अब देशभर में चिंता का विषय बना हुआ है।
प्रिंसिपल के बचाव में बयान, पर कैमरे में कैद हो गई क्रूरता
दूसरे वीडियो में खुद स्कूल की प्रिंसिपल रीना बच्चों को उनके सहपाठियों के सामने सजा देती नजर आती हैं। उन्होंने अपने कृत्य को सही ठहराते हुए कहा कि यह 'अनुशासन' के तहत किया गया और बच्चों के अभिभावकों को इसकी सूचना पहले ही दी गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या अनुशासन के नाम पर सार्वजनिक रूप से बच्चों को अपमानित और प्रताड़ित करना उचित है?
ड्राइवर की नौकरी पहले ही जा चुकी थी, फिर क्यों था स्कूल में?
प्रिंसिपल रीना ने बताया कि आरोपी ड्राइवर अजय के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी थीं, और अगस्त में ही उसे नौकरी से हटा दिया गया था। इसके बावजूद वह स्कूल परिसर में मौजूद कैसे था, यह एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या स्कूल प्रशासन ने इस पर कोई निगरानी नहीं रखी?
पुलिस ने दर्ज किया मामला, गंभीर धाराएं लगाईं गईं
घटना सामने आने के बाद पीड़ित छात्र के परिवार ने मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर अजय और स्कूल प्रिंसिपल रीना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115, 127(2), 351(2) के साथ-साथ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच जारी है।