Rahul Gandhi vs Amit shah: ‘मैं निर्दोष हूँ, आरोप राजनीतिक हैं’, मानहानि केस में राहुल गांधी ने कोर्ट में दिया बड़ा बयान

Edited By Updated: 20 Feb, 2026 12:57 PM

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। करीब आधे घंटे तक चली इस...

नेशनल डेस्क: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार (20 फरवरी, 2026) को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से जुड़े 2018 के मानहानि मामले में उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। करीब आधे घंटे तक चली इस अदालती कार्रवाई के दौरान राहुल गांधी ने खुद को निर्दोष बताते हुए पूरे मामले को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया।

सुल्तानपुर कोर्ट में बोले राहुल गांधी

आज यानि 20 फरवरी को   उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी सुबह करीब 11 बजे कोर्ट पहुंचे। यहां उन्होंने CRPC की धारा 313 के तहत अपना आधिकारिक बयान दर्ज कराया।

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अदालत में क्या हुआ?

राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस नेता ने अदालत के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। राहुल ने कोर्ट को बताया, "मैं पूरे मामले में निर्दोष हूं। मेरे खिलाफ यह केस पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष के चलते दर्ज किया गया है।" अदालत ने राहुल गांधी के बयान दर्ज करने के बाद अब Evidence पेश करने के लिए 9 मार्च, 2026 की अगली तारीख तय की है। बयान दर्ज कराने के बाद राहुल गांधी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए।

क्या है पूरा मामला?

यह कानूनी विवाद अगस्त 2018 का है। कर्नाटक में एक चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने भाजपा को एक 'ईमानदार' पार्टी कहने पर तंज कसते हुए कहा था कि इसके अध्यक्ष एक 'हत्या के मामले' के आरोपी रहे हैं। इस मामले में फरवरी 2024 में राहुल गांधी को इस मामले में जमानत मिल गई थी। पिछले महीने 19 जनवरी को व्यस्तता के कारण वे कोर्ट नहीं आ सके थे, जिसके बाद आज की तारीख तय की गई थी।

 

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