उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को रखा बरकरार

Edited By Updated: 15 May, 2026 03:36 PM

sc upholds life sentence of kuldeep sengar in unnao rape case

उन्नाव बलात्कार केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अब इस...

उन्नाव रेप केस: उन्नाव बलात्कार केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने अब इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए वापस दिल्ली हाईकोर्ट भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी बातें

दिल्ली हाईकोर्ट में  मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि वह सेंगर की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर मुख्य याचिका पर दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास करे। अगर इस याचिका पर फैसला नहीं होता तो हाईकोर्ट को गर्मी की छुट्टियों से पहले सजा निलंबन की अर्जी पर दोबारा सुनवाई कर आदेश जारी करना होगा।

यह है पूरा मामला

जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर वर्तमान में उम्रकैद की सजा काट रहा है और वह तकरीब 7 साल 5 महीने जेल में है। पिछले साल जब हाईकोर्ट ने उसकी सजा को निलंबित करते हुए जमानत दी थी। इस  आदेश पर देशभर में भारी विरोध प्रदर्शन हुआ था। 

 

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