IPL क्रिकेटर और उनके रिटायर्ड IPS पिता ने कुक से की मारपीट,पीड़ित ने खुद को कमरे में बंद कर बचाई जान, FIR दर्ज

Edited By Updated: 30 Jun, 2026 07:44 AM

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भोपाल में IPL क्रिकेटर शशांक सिंह, उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ एक घरेलू कर्मचारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर...

Shashank Singh:  भोपाल में IPL क्रिकेटर शशांक सिंह, उनके रिटायर्ड IPS पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर के खिलाफ एक घरेलू कर्मचारी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
 
दरअसल,  यह मामला भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के मेंदोरी गांव स्थित आवास का है। शिकायत रीवा जिले के रहने वाले 31 वर्षीय  विपेंद्र सिंह तोमर  ने दर्ज कराई है, जो कुछ समय पहले इस घर में कुक  के रूप में काम करने पहुंचे थे। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें एक परिचित के जरिए से इस नौकरी का प्रस्ताव मिला था। उन्हें हर महीने  15 हजार रुपये वेतन, रहने-खाने की सुविधा और भविष्य में सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिया गया था। इन वादों के बाद वह भोपाल पहुंचे और काम शुरू किया।

नौकरी छोड़ने की बात पर विवाद
शिकायत के अनुसार, घर का माहौल ठीक न लगने पर उन्होंने कुछ ही समय बाद नौकरी छोड़कर रीवा लौटने की इच्छा जताई। आरोप है कि यह बात सुनते ही घर के लोगों ने उन्हें जाने से रोक दिया। पीड़ित का कहना है कि उनका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया ताकि वह किसी से संपर्क न कर सकें। इसके बाद उन पर जबरन काम करने का दबाव बनाया गया।

इतना ही नहीं विपेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खुद को बचाने के लिए उन्होंने एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आरोप है कि इसके बाद शशांक सिंह, उनके पिता शैलेश सिंह और परिवार के ड्राइवर ने दरवाजा खुलवाकर उनके साथ मारपीट की। पुलिस द्वारा कराए गए मेडिकल परीक्षण में पीड़ित के चेहरे और शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने शिकायत को गंभीर मानते हुए मामला दर्ज किया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला 
रातीबड़ थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इनमें धारा 296(B) (गाली-गलौज और अशोभनीय व्यवहार), धारा 115(2) (मारपीट कर चोट पहुंचाना) और धारा 3(5) (एक समान इरादे से कई लोगों द्वारा किया गया अपराध) शामिल हैं।

  
पुलिस का कहना है कि शिकायत, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। अब पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। जांच के दौरान सभी पक्षों के बयान लिए जाएंगे और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।

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