Edited By Archna Sethi,Updated: 18 Dec, 2025 06:47 PM

तस्करी कार्टेल का अमृतसर में पर्दाफाश
चंडीगढ़, 18 दिसंबरः(अर्चना सेठी) पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के दौरान, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने हेरोइन और अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल तीन नशा तस्करों को 4.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार करके सीमा पार से संचालित नशा तस्करी कार्टेल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने आज यहां दी।
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी (23) निवासी गांव शाहवाला (फिरोजपुर), तिलक उर्फ शिबू (18) जो राजीव गांधी विहार, जालंधर का निवासी है लेकिन वर्तमान में अमृतसर के मुस्तफाबाद में रहता है तथा दलजीत सिंह उर्फ लाला (20), जो गांव नौशहरा ढल्ला का निवासी है और वर्तमान में अमृतसर के गांव मुस्तफाबाद में रहता है, के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एक विदेशी हैंडलर के संपर्क में थे और उसके निर्देशों पर विभिन्न स्थानों पर हेरोइन और अवैध हथियारों की खेपें ला-ले जा रहे थे तथा आगे सप्लाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले-पिछले संबंध स्थापित करने के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, पुलिस कमिश्नर (सी.पी.) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी को 1.5 किलो हेरोइन और एक .30 बोर पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने दो अन्य साथियों की संलिप्तता का खुलासा किया, जिससे आगे की बरामदगियां हुईं। श्री भुल्लर ने कहा कि उक्त खुलासे के आधार पर पुलिस ने दो अन्य आरोपियों, जिनकी पहचान तिलक उर्फ शिबू और दलजीत सिंह उर्फ लाला के रूप में हुई है, को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 3 किलो और हेरोइन बरामद की।
सी.पी. ने बताया कि जांच से पता चला है कि फिरोजपुर में सीमाई क्षेत्र के निकट निवास होने के कारण आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी फिरोजपुर क्षेत्र में ड्रोन ड्रॉप के माध्यम से नशीले पदार्थों की खेप और अन्य अवैध खेपें प्राप्त करने में सक्रिय था। उन्होंने आगे कहा कि यह भी पता चला है कि आरोपी गुरविंदर सिंह उर्फ गोपी खेपें प्राप्त करने के लिए एक विदेशी तस्कर से सीधे संपर्क में था।
इस संबंध में अमृतसर के पुलिस स्टेशन गेट हकीमा में एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21-सी तथा 29 और असला एक्ट की धारा 25 (6, 7, 8) के तहत एफ.आई.आर. नंबर 345 दिनांक 12-12-2025 के तहत मामला दर्ज किया गया है।