stray dog: आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती: अब हर गली-मोहल्ले से हटाए जाएंगे कुत्ते, आदेश तुरंत लागू करने के निर्देश

Edited By Updated: 11 Aug, 2025 02:35 PM

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दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों और जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि सड़कों पर घूमते खतरनाक कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए, ताकि...

नेशनल डेस्क: दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे आवारा कुत्तों के हमलों और जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि अब समय आ गया है कि सड़कों पर घूमते खतरनाक कुत्तों पर नियंत्रण किया जाए, ताकि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की जान जोखिम में न रहे।

 क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर के सभी स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित और अलग स्थानों पर शिफ्ट करें। खास तौर पर दिल्ली में एमसीडी (MCD) और एनडीएमसी (NDMC) को कहा गया है कि इस अभियान में तेजी लाई जाए और हर गली-मोहल्ले से कुत्तों को हटाया जाए।

 कोर्ट का सख्त रुख: रोकने वालों पर होगी कार्रवाई
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करता है, तो उसे कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने कहा कि यह अभियान जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है, इसलिए इसमें भावनाओं से नहीं, व्यावहारिकता से काम लिया जाए।

  बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि
सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि लगातार हो रहे कुत्तों के हमलों से लोग डर के साए में जी रहे हैं। खासतौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। रेबीज जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसलिए तत्काल कार्रवाई जरूरी है।

  पुराने नियम अब नहीं लागू
अदालत ने फिलहाल सभी पुराने नियमों और नीतियों को एक तरफ रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट का मानना है कि इस समय प्राथमिकता लोगों की जान की सुरक्षा है, और उसके लिए जो भी कदम उठाने हों, उन्हें तुरंत लागू किया जाए।

8 सप्ताह में 5,000 कुत्तों को शेल्टर में रखने का निर्देश
कॉर्ट ने दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव की नगर निकायों को आज आदेश दिया कि वे छह से आठ सप्ताह के भीतर लगभग 5,000 आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में स्थानांतरित करें। इस प्रक्रिया में नुमन, टीकाकरण और देखभाल के लिए पर्याप्त personeel तैनात करना अनिवार्य होगा 

कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन बाधा डालता है, तो कार्रवाई
अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस कार्य में रोक-टोक या अवरोध पैदा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है 

शेल्टर से रिहा करने की इजाजत नहीं
एक बार जब कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाता है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर वापस छोड़ा नहीं जाएगा। इस बात को कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश में शामिल किया है 

बचाव के लिए हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश
कुत्ता काटने की घटनाओं संबंधी तत्काल जानकारी के लिए अदालत ने एक हेल्पलाइन स्थापित करने का आदेश दिया है। शिकायत मिलने के चार घंटे भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए 

रैबीज़ वैक्सीन स्टॉक और उपलब्धता की जानकारी
रैबीज़ रोधी टीकों की उपलब्धता, स्टॉक और वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी सरकार को कोर्ट को उपलब्ध करानी होगी 

जनहित के लिए बिना भावनात्मक प्रभाव के आदेश
न्यायाधीशों ने स्पष्ट कहा कि इस सफाई अभियान में भावनाएं नहीं, बल्कि बनावटी, निष्पक्ष और जनता को सुरक्षित रखने पर फोकस किया जाना चाहिए 

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