दिल्ली में आज से लागू होगा ‘No PUC, No Fuel’ नियम, इन वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

Edited By Updated: 18 Dec, 2025 12:02 AM

the no puc no fuel rule will be implemented in delhi from today

दिल्ली में लगातार बढ़ते और गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। गुरुवार से राजधानी में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)...

नेशनल डेस्कः दिल्ली में लगातार बढ़ते और गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने अब तक का सबसे सख्त फैसला लिया है। गुरुवार से राजधानी में ‘No PUC, No Fuel’ नियम लागू किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दी जाएगी।

यह फैसला दिल्ली सरकार और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने मिलकर लिया है, ताकि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके और लोगों की सेहत को बचाया जा सके।

580 पुलिसकर्मी और कई तकनीकी सिस्टम से होगी सख्त निगरानी

इस नियम को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस के 580 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को अलग-अलग पेट्रोल पंपों और प्रमुख इलाकों में तैनात किया जाएगा। PUC की जांच के लिए कई आधुनिक तरीके अपनाए जाएंगे, जैसे—

अगर कोई वाहन बिना वैध PUC के ईंधन लेते पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई, भारी जुर्माना और जरूरत पड़ने पर वाहन जब्त भी किया जा सकता है।

BS-VI से कम मानक वाली बाहरी गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद

GRAP स्टेज-IV (Severe+) लागू रहने तक दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड और BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की राजधानी में एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, कुछ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है, जैसे—

  • CNG और इलेक्ट्रिक वाहन

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट

  • एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपात सेवाएं

  • जरूरी सामान और सेवाओं से जुड़े वाहन

सुप्रीम कोर्ट से मिली सख्ती की मंजूरी

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में बदलाव करते हुए दिल्ली-NCR में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की इजाजत दे दी है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट से BS-III और उससे पुराने वाहनों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी थी, क्योंकि ये वाहन हवा को सबसे ज्यादा खराब करते हैं। कोर्ट की मंजूरी के बाद अब इन वाहनों पर सख्ती और तेज होगी।

निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर पूरी तरह रोक

प्रदूषण बढ़ाने में निर्माण कार्यों की बड़ी भूमिका को देखते हुए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब रेत, गिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट और मलबा जैसी निर्माण सामग्री लेकर आने वाले किसी भी वाहन की दिल्ली में पूरी तरह एंट्री बंद रहेगी।

नियम तोड़ने पर—

  • वाहन जब्त किया जा सकता है

  • भारी जुर्माना लगाया जाएगा

  • कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है

इतने सख्त कदम क्यों जरूरी हो गए?

दिल्ली सरकार के मुताबिक, IIT कानपुर की एक रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि— सर्दियों में दिल्ली के PM10 प्रदूषण का करीब 19.7% हिस्सा वाहनों से आता है। PM2.5 प्रदूषण में वाहनों का योगदान लगभग 25.1% है और निर्माण गतिविधियां भी हवा को बेहद जहरीला बना रही हैं। सर्दियों में ठंडी हवा और कम हवा चलने की वजह से प्रदूषक कण जमीन के पास ही फंसे रहते हैं, जिससे सांस की बीमारियां, अस्थमा, हार्ट प्रॉब्लम और फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

सरकार की अपील

दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है कि—

  • अपने वाहन का PUC समय पर बनवाएं

  • गैर-जरूरी वाहन चलाने से बचें

  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार-पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें

  • नियमों का पालन कर प्रदूषण कम करने में सहयोग दें

सरकार का कहना है कि ये कदम सख्त जरूर हैं, लेकिन दिल्ली की हवा और लोगों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी हैं।

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