‘क्रूरता यह नहीं देखती कि रिश्ता शादी का है या नहीं’: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही महिलाओं पर SC का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 04 Aug, 2026 10:35 AM

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बदलते सामाजिक हालात को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता से सुरक्षा उन महिलाओं को भी मिलेगी जो लंबे समय से 'शादी जैसे' लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, भले ही उनकी...

नई दिल्ली:  बदलते सामाजिक हालात को दर्शाने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A के तहत क्रूरता से सुरक्षा उन महिलाओं को भी मिलेगी जो लंबे समय से 'शादी जैसे' लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, भले ही उनकी कानूनी तौर पर शादी न हुई हो। हालांकि, अदालत ने साफ किया कि यह विस्तृत व्याख्या सिर्फ धारा 498A के तहत कार्यवाही तक ही सीमित है और इसे अपने आप आपराधिक या दीवानी कानून के अन्य प्रावधानों पर लागू नहीं किया जाएगा।

बेंच ने कहा कि धारा 498A को घरेलू माहौल में महिलाओं को क्रूरता से बचाने के लिए एक लाभकारी और सुरक्षात्मक प्रावधान के तौर पर बनाया गया था, और औपचारिक शादी के होने पर जोर देकर इसके मकसद को नाकाम नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, "जब धारा 498A का मकसद पति या ससुराल वालों द्वारा जानबूझकर किए गए ऐसे व्यवहार से उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा देना था जिससे मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचे, तो यह कहना कि ऐसा उत्पीड़न सिर्फ शादी के बाद ही हो सकता है, मामले को बहुत सरल करके देखना होगा।"

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कानून को समाज के साथ बदलना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक चलने वाले लिव-इन रिलेशनशिप अब एक स्वीकार्य सच्चाई बन गए हैं, खासकर शहरी भारत में। कोर्ट ने कहा, "महिला शादीशुदा है या नहीं, इसका इस प्रावधान के मकसद से कोई सीधा संबंध नहीं है, इस प्रावधान का मकसद घर के भीतर क्रूरता को रोकना है।"

लिव-इन रिश्तों में भी मिल सकती है सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 498A उन लिव-इन रिलेशनशिप पर लागू होगी जो 'शादी जैसे रिश्ते' की श्रेणी में आते हैं, जहां शादी करने का इरादा रिश्ते का एक अहम हिस्सा होता है। कोर्ट ने साफ किया कि यह सुरक्षा सिर्फ दो बालिगों की आपसी सहमति वाले रिश्तों के लिए है, न कि ऐसे कैजुअल या सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए जिनमें शादी जैसे घरेलू इंतजाम वाली खूबियां न हों। साथ ही, कोर्ट ने यह साफ़ कर दिया कि यह साबित करने की ज़िम्मेदारी उस महिला की होगी जो धारा 498A के तहत सुरक्षा चाहती है कि उनका रिश्ता "शादी जैसा" था, न कि सिर्फ़ कोई प्रेम संबंध या कैज़ुअल लिव-इन अरेंजमेंट।

 क्रूरता दरवाजे पर यह नहीं देखती कि घर किसका है 
कानून के उद्देश्य को समझाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रूरता यह भेदभाव नहीं करती कि पीड़ित महिला शादीशुदा है या नहीं। अदालत ने कहा, "यदि कोई महिला शादी से पहले भी घरेलू व्यवस्था में रह रही है, जो आज के समय में बढ़ती हुई वास्तविकता है, तो उसे भी वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो एक विवाहित महिला को दी जाती है।" फैसले में अदालत ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा. "क्रूरता किसी भी तरह से यह जांचने के लिए दरवाजे पर नहीं रुकती कि जिस घर में वह प्रवेश कर रही है वह किसी विवाहित महिला का है या नहीं। एक बार प्रवेश करने के बाद, उसे नष्ट करने की क्षमता और बढ़ जाती है।"

फैसला केवल धारा 498A तक सीमित
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि यह व्याख्या केवल IPC की धारा 498A के संदर्भ में है। इसे अन्य कानूनों के प्रावधानों के लिए समान अर्थ निकालने का आधार नहीं माना जाएगा। यह फैसला घरेलू रिश्तों में आए बदलावों को स्वीकार करते हुए महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही अदालत ने यह संतुलन भी रखा है कि धारा 498A का लाभ केवल उन्हीं लिव-इन रिश्तों में मिलेगा जो वास्तव में विवाह जैसे संबंध साबित हों।

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