अविवाहित महिलाओं को भी मिले सरोगेसी का अधिकार? SC ने नोटिस भेज केंद्र से मांगा जवाब

Edited By Updated: 23 Jan, 2023 01:38 PM

supreme court seeks response from government on surrogacy law

अविवाहित महिलाओं को भी सरोगेसी का अधिकार मिले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

नेशनल डेस्क: अविवाहित महिलाओं को भी सरोगेसी का अधिकार मिले, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करने को तैयार है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सरोगेसी कानून, 2021 के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसमें अविवाहित महिलाओं को 'इच्छुक महिला' की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है। अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकने के लिए सरोगेसी कानून के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

 

कानून के तहत इच्छुक महिलाओं में भारतीय महिलाएं शामिल हैं, जो 35 से 45 साल की उम्र के बीच विधवा या तलाकशुदा हैं और जो सरोगेसी का लाभ उठाने का इरादा रखती हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने आदेश में अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि याचिका की एक प्रति अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए, जो पहले ही एक ऐसे केस में पेश हो रही हैं।

 

याचिका में महिला ने कहा कि विवाहित महिलाओं, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को ही सरोगेसी के लाभ तक पहुंच देने और अविवाहित या सिंगल महिलाओं पर रोक लगाने से संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है, जो समानता के अधिकार से संबंधित है।

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