सरकार हर महीने देगी 3,000 रुपये पेंशन... बस करना होगा ये काम

Edited By Updated: 17 Nov, 2025 12:16 PM

the government will give a pension of rs 3 000 every month  just do this work

यह योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरू की गई है। 18 से 40 वर्ष के लोग इसमें शामिल होकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन पा सकते हैं। योगदान उम्र के अनुसार तय होता है और कम...

नेशनल डेस्क : देश में बड़ी संख्या में लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, जहां न तो नियमित कमाई होती है और न ही बुढ़ापे में आय का कोई सुनिश्चित साधन। इन्हीं लोगों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक खास पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।

यह योजना Prime Minister Shram Yogi Maandhan (PM-SYM) योजना है, जिसे उन श्रमिकों के लिए बनाया गया है जिनकी कमाई कम है और जिनके पास रिटायरमेंट में आर्थिक सहारा उपलब्ध नहीं होता। यह योजना बुजुर्गावस्था में स्थिर आय देने का भरोसा देती है।

कौन लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

इस योजना का लाभ असंगठित क्षेत्र के वे मजदूर उठा सकते हैं जिनकी आय नियमित नहीं है, जैसे—

  • दिहाड़ी मजदूर
  • रिक्शा चालक
  • घरेलू कामगार
  • छोटे दुकान कर्मचारी
  • निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक

आयु सीमा:

18 से 40 वर्ष के बीच का कोई भी व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।

योगदान राशि (Monthly Contribution):

योगदान इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किस उम्र में योजना में जुड़ रहा है।

  • यदि कोई श्रमिक 18 वर्ष की उम्र में पंजीकरण कराता है, तो उसे हर महीने केवल 55 रुपये का योगदान करना होगा।
  • यह राशि उम्र बढ़ने पर थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन जितनी जल्दी योजना से जुड़ेंगे, उतना कम मासिक अंशदान देना पड़ेगा।

श्रमिक को यह राशि 60 वर्ष की उम्र तक जमा करनी होती है। 60 वर्ष के बाद सरकार हर माह उसके खाते में 3,000 रुपये पेंशन भेजती है।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण करने से पहले आवेदक को कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे। गलत या अधूरे दस्तावेज होने पर आवेदन अस्वीकार भी हो सकता है।

आवश्यक दस्तावेज:

  • आधार कार्ड
  • पहचान से संबंधित अन्य दस्तावेज (यदि मांगा जाए)
  • बैंक पासबुक या बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन दस्तावेजों की मदद से श्रमिक की पहचान और बैंक विवरण की पुष्टि हो जाती है, जिससे भविष्य में पेंशन का भुगतान बिना रुकावट के हो सके।

कैसे करें आवेदन?

पंजीकरण की प्रक्रिया काफी सरल है।

  • आवेदक को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा।
  • वहां ऑपरेटर दस्तावेजों की जांच करके ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करता है।
  • इसके बाद श्रमिक का नाम योजना में दर्ज हो जाता है और उसका मासिक योगदान शुरू हो जाता है।

इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों को भी बुजुर्गावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके और उनकी जिंदगी सम्मानपूर्वक चल सके।


 

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