सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को जारी हुए नए निर्देश

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 12:56 PM

supreme court order implemented new guidelines issued to schools for the safety

पंजाब में स्कूल परिसर में बच्चों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

पंजाब डेस्क : पंजाब में स्कूल परिसर में बच्चों पर कुत्तों के काटने की घटनाओं और आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (S.E.) ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 नवंबर 2025 के SUO MOTO रिट के तहत सभी स्कूल परिसर में कुत्तों की एंट्री रोकने और काटने की घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से उपाय किए जाएं।

इस विषय में भारत सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को ई-मेल भेजकर सभी संबंधित संस्थाओं को समय पर और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों को अब कुत्तों के प्रवेश को रोकने, बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। शिक्षा विभाग ने स्कूलों को चेतावनी दी है कि बच्चे सुरक्षित रहें और आवारा कुत्तों से होने वाले किसी भी हादसे की जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी।

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