Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Feb, 2026 08:59 PM

सुप्रीम कोर्ट ने आज शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ज़मानत दे दी है। मजीठिया आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले करीब 222 दिनों से जेल में बंद थे। अदालत के इस फैसले के बाद अब मजीठिया कल, यानी 3 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे नाभा...
जालंधर : सुप्रीम कोर्ट ने आज शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ज़मानत दे दी है। मजीठिया आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले करीब 222 दिनों से जेल में बंद थे। अदालत के इस फैसले के बाद अब मजीठिया कल, यानी 3 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे नाभा जेल से रिहा होंगे।
इस मामले की पृष्ठभूमि पर नज़र डालें तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों के तहत कार्रवाई करते हुए 25 जून को उनकी गिरफ्तारी की थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले मजीठिया ने निचली अदालतों में भी ज़मानत की गुहार लगाई थी, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। दिसंबर 2025 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके चलते उन्हें लगातार जेल में रहना पड़ा।
अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले से अकाली दल के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। बिक्रम सिंह मजीठिया की रिहाई को पंजाब की राजनीति में एक अहम घटना के तौर पर देखा जा रहा है। उनके समर्थकों द्वारा कल नाभा जेल के बाहर उनके स्वागत के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि मजीठिया 25 जून से लगातार जेल में बंद थे और अब करीब सात महीनों बाद वे अपने परिवार और समर्थकों के बीच होंगे।