Edited By PTI News Agency,Updated: 10 Jun, 2020 05:05 PM

नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) सरकार ने बुधवार को यह तय किया है कि निर्यात पर अंकुश अब केवल कुछ खास नैदानिक किटों, कुछ उपकरणों पर ही जारी रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है।
नयी दिल्ली, 10 जून (भाषा) सरकार ने बुधवार को यह तय किया है कि निर्यात पर अंकुश अब केवल कुछ खास नैदानिक किटों, कुछ उपकरणों पर ही जारी रहेंगे। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है कि कुछ विशिष्अ नैदानिक किट और उपकरणों को छोड़कर अन्य सभी नैदानिक किट, उपकरणों और दूसरे सामान का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकेगा। इसके लिये निर्यातक को निर्यात करते समय केवल एक गारंटी पत्र देना होगा।
डीजीएफटी ने 4 अप्रैल 2020 को सभी तरह के नैदानिक किट और अभिकर्मक द्रव्यों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने कोविड- 19 संकट को देखते हुये यह कदम उठाया था, क्योंकि इन उत्पादों की मरीजों के परीक्षण में आवश्यकता पड़ती है।
किसी भी उत्पाद को प्रतिबंधित श्रेणी में रखने का मतलब होता है कि उसके निर्यातक को ऐसे उत्पादों का निर्यात करने के लिये डीजीएफअी से लाइसेंस लेना होता है।
डीजीएफअी ने अब चार अप्रेल की अपनी अधिसूचना में संशोधन करते हुये कहा है कि केवल कुछ विशिष्ट नैदानिक किटों, अभिकर्मक द्रव्यों, उपकरणों को ही निर्यात के मामले में प्रतिबंधित रखा गया है। इसमें कोई अलग वस्तु हो या फिर उसका कोई हिस्सा निर्यात की प्रतिबंधित श्रेणी में रहेंगी।
इसके अलावा अन्य उत्पाद जो अभी भी प्रतिबंधित श्रेणी में हैं उनमें वीटीएम किट, आरएनए एक्ट्रैक्सन किट्स, आरटी पीसीआर किट और रिएजेंट्स यानी अभिकर्मक द्रव्य, 1.5 करोड़ फाल्कॉन ट्यूब और कोविड- 19 परीक्षण के लिये जरूरी कुछ अन्य सामान शामिल हैं।
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