Edited By PTI News Agency,Updated: 19 Jan, 2022 08:46 AM

चंडीगढ़, 18 जनवरी (भाषा) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि राज्य के नए आरक्षण कानून के तहत नए स्टार्टअप और नयी आईटी/आईटीईएस कंपनियों को दो साल के लिए छूट दी जाएगी। इस कानून के तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय...
चंडीगढ़, 18 जनवरी (भाषा) हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को कहा कि राज्य के नए आरक्षण कानून के तहत नए स्टार्टअप और नयी आईटी/आईटीईएस कंपनियों को दो साल के लिए छूट दी जाएगी। इस कानून के तहत निजी क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभागियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि 45 दिनों तक के अल्पकालिक कार्यों को भी इस कानून से छूट दी जाएगी।
चौटाला ने कहा कि फसलों की बुवाई और कढ़ाई के अलावा फल, सब्जियां, चाय की पत्ती, कॉफी, मछली और पशु आदि से संबंधित प्राथमिक कार्यों को भी छूट दी गई है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि घरेलू सहायकों और कुशल श्रमिकों की कमी का सामना कर रहे उद्योगों को भी कानून से बाहर रखा गया है।
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